अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं… अब चलेगा बुलडोजर
अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं… अब चलेगा बुलडोजर, सख्त हुआ नगर निगम
शिमला. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त हो गया है. अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का डंडा चल गया है. नगर निगम द्वारा शहर में बने अवैध भवनों या किसी भी प्रकार के निर्माण को गिराने के आदेश दिए जा रहे हैं. हाल ही में शिमला में बने 10 अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए गए थे. शिमला में अवैध निर्माण या बिल्डिंग बायलॉज की वायलेशन के 1400 से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं.
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने बताया कि शिमला में अवैध निर्माण या बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के 1400 से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं. हर शनिवार को करीब 65 से 70 मामले कोर्ट में लगाए जाते हैं. हालांकि, यह सब पुराने मामले है और जिन मामलों में भी निर्माण अवैध साबित हो जाता है, उन्हे डिमोलिश करने के आदेश जारी किए जाते हैं.
परमिशन लेकर किया जाएगा जवाब-तलब
इसके अलावा यदि कोई भी ऐसा नया मामला सामने आता है, तो नगर निगम द्वारा उसे केवल 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है. नोटिस के माध्यम से व्यक्ति से इसका कारण और परमिशन लेकर जवाब तलब किया जाता है. यदि व्यक्ति इसका जवाब देने में सक्षम नहीं पाया जाता है, तो निर्माण को डिमॉलिश करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं. आयुक्त ने कहा कि हम शिमला को ढारों का शहर नहीं बनने देंगे. शिमला में जहां भी कोई ढारें बनाने का प्रयास करता है, ऐसे मामले को नगर निगम के ध्यान में आते ही तुरंत प्रभाव से डिमोलिशन करने के आदेश जारी कर दिए जाते है. हाल ही में शनिवार को शहर में 10 अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए जा चुके है. शहर में नियमों को दरकिनार कर किसी भी प्रकार के निर्माण को नहीं होने दिया जाएगा.