Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • हिमाचल: फार्मा लाइसेंस प्रक्रिया आसान, CDSCO ने नई प्रणाली लागू करने को कहा

  • हिमाचल: बिना शिक्षक स्कूलों में TGT-प्रवक्ता तैनात, पीटी भर्ती अपडेट

  • हिमाचल: दो IAS अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियां तय

  • हिमाचल: मणिकर्ण में पंजाब के 8 गैंगस्टर गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल

  • हिमाचल: हाईकोर्ट सख्त सरकार पर ₹25 हजार का अतिरिक्त जुर्माना

उत्तराखण्ड
Home›उत्तराखण्ड›मृतक के आश्रितों के लिए बड़ी खबर, सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए बदल गया नियम

मृतक के आश्रितों के लिए बड़ी खबर, सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए बदल गया नियम

By hinditvnews
December 29, 2023
277
0
Dhami

Uttarakhand: मृतक के आश्रितों के लिए बड़ी खबर, सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए बदल गया नियम; पढ़ें डिटेल

Uttarakhand News कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। नियमों की मानें तो जरूरी होगा कि वह सरकारी सेवा के योग्य हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन कर लें। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।

देहरादून। कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ अथवा समूह ग के कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट ने कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी। इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मृतक के आश्रितों को किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए।

आवेदन करने का ये है नियम

नियमों की मानें तो जरूरी होगा कि वह सरकारी सेवा के योग्य हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन कर लें। इसमें एक बिंदु यह जोड़ा गया है कि यदि सेवायोजन के लिए आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा के विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई महसूस होती है, ऐसे प्रकरणों में सरकार शिथिलता प्रदान कर सकती है।

 

Share :
Tagsnews of cm dhaminews of dehradunnews of haridwarnews of uttrakhand
Previous Article

Himachal Weather Today: मैदानी इलाकों में सता ...

Next Article

नैनीताल का केव गार्डन बना पर्यटकों की ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Uttrakhand High Court
    उत्तराखण्ड

    Uttarakhand: युवा बोले- कुमाऊं में ही रहे हाईकोर्ट

    May 21, 2024
    By hinditvnews
  • Tunel
    उत्तराखण्ड

    Uttarkashi Tunnel Rescue Update: उत्तरकाशी पहुंचे PM के प्रमुख सचिव

    November 27, 2023
    By hinditvnews
  • Dhami
    उत्तराखण्ड

    जरा सी चूक पर नहीं मिल पाएंगी शराब की दुकानें

    January 5, 2024
    By hinditvnews
  • Neet
    उत्तराखण्ड

    NEET-PG Admission: विशेष काउंसिलिंग से होंगे दाखिले

    November 21, 2023
    By hinditvnews
  • Manish
    उत्तराखण्ड

    Uttarakhand: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका

    March 8, 2024
    By hinditvnews
  • Badri
    उत्तराखण्ड

    Char Dham Yatra 2024: बदरीनाथ-केदारनाथ में दर्शन के लिए VIP को देना होगा शुल्क

    April 22, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • Tibet
    कांगड़ाधर्मशालाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Pradesh News: तिब्बत की आजादी के लिए बुलंद हुई आवाज, तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी कर निकाली रैली

  • 27
    मौसमहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने के आसार, भूस्खलन से 79 सड़कें ठप

  • Khali
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Shimla: शिमला के फ्लाइंग फेस्टिवल में बताैर मुख्य अतिथि पहुंचे द ग्रेट खली

Timeline

  • April 25, 2026

    हिमाचल: फार्मा लाइसेंस प्रक्रिया आसान, CDSCO ने नई प्रणाली लागू करने को कहा

  • April 25, 2026

    हिमाचल: बिना शिक्षक स्कूलों में TGT-प्रवक्ता तैनात, पीटी भर्ती अपडेट

  • April 25, 2026

    हिमाचल: दो IAS अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियां तय

  • April 25, 2026

    हिमाचल: मणिकर्ण में पंजाब के 8 गैंगस्टर गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल

  • April 25, 2026

    हिमाचल: हाईकोर्ट सख्त सरकार पर ₹25 हजार का अतिरिक्त जुर्माना

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Medicine

    हिमाचल: फार्मा लाइसेंस प्रक्रिया आसान, CDSCO ने नई प्रणाली लागू करने को कहा

    By hinditvnews
    April 25, 2026
  • हिमाचल: बिना शिक्षक स्कूलों में TGT-प्रवक्ता तैनात, पीटी भर्ती अपडेट

    By hinditvnews
    April 25, 2026
  • Ias Transfer

    हिमाचल: दो IAS अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियां तय

    By hinditvnews
    April 25, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.