युग हत्याकांड: हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला, दो को उम्रकैद, एक बरी

युग हत्याकांड: हिमाचल हाईकोर्ट ने पलटा जिला अदालत का फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद, एक को किया बरी
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Tue, 23 Sep 2025
हाईकोर्ट ने युग हत्या मामले में तीन दोषियों को मृत्यु दंड दिए जाने के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए दो को उम्रकैद में बदलने का फैसला सुनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के बहुचर्चित चार साल के युग हत्या मामले में बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में तीन दोषियों को मृत्यु दंड दिए जाने के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए दो को उम्रकैद में बदलने का फैसला सुनाया है। साथ ही एक आरोपी को बरी कर दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को युग हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसमें अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोषियों के व्यवहार, उम्र और परिवार की स्थिति को देखते हुए अदालत से मृत्यु दंड न दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों की मृत्यु दंड की सजा को बरकरार रखने की मांग उठाई गई। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।















