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Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल हाईकोर्ट का निर्देश: पूर्व सैनिकों को पुलिस भर्ती में शामिल करे सरकार

हिमाचल हाईकोर्ट का निर्देश: पूर्व सैनिकों को पुलिस भर्ती में शामिल करे सरकार

By hinditvnews
December 18, 2025
30
0
himachal high court

Himachal: पूर्व सैनिकों को पुलिस की नियमित भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 18 Dec 2025 

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्ति को स्थायी नागरिक रोजगार नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी पूर्व सैनिक कोटे के तहत उच्च पदों के लिए पात्र हैं। अदालत ने पिछले आदेशों और विनोद कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 21 फरवरी 2009 के सरकारी निर्देशों के अनुसार, जब तक किसी पूर्व सैनिक को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक उसका नाम लाइव रजिस्टर में बरकरार रहना चाहिए और वह आरक्षित कोटे का लाभ पाने का हकदार है। बता दें कि अनिल कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में गुहार लगाई थी कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व सैनिक कोटे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे वर्तमान में केवल अनुबंध पर कार्यरत हैं और उन्हें अभी तक कोई नियमित सिविल रोजगार नहीं मिला है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सैनिक कल्याण विभाग की ओर से अदालत को सूचित किया कि विभाग ने अपनी गलती सुधार ली है। 15 दिसंबर 2025 को जारी नए कार्यालय निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के नामों को अब पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए नामांकित कर दिया गया है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के नामांकन के आधार पर भर्ती की आगे की प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया जाए और पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

हवाई उड़ानों के निलंबन पर पर्यटन सचिव पक्षकार
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के तीन प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों के अचानक निलंबन को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव को नए प्रतिवादी के रूप में मामले में शामिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भारत सरकार और नव नियुक्त प्रधान सचिव पर्यटन दोनों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई से पहले इस स्थिति पर अपना विस्तृत शपथ पत्र अदालत में दाखिल करें। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। मामले में नियुक्त न्यायमित्र ने अदालत के समक्ष दस्तावेज पेश किए, जिनसे पता चला कि हिमाचल के हवाई अड्डों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं।अदालत को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में 6 नवंबर और 20 नवंबर को दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। यह मामला हिमाचल प्रदेश में उड़ानों के बंद होने से संबंधित है।

 

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Tagsgovt should include ex servicemen in the regular police recruitment processhimachal pradeshhindi newsshimla newsthe High Court has directed
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