Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • देहरादून: स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौखुटिया से पदयात्रा, सीएम धामी से मिला प्रतिनिधिमंडल

  • हिमाचल में सड़कों के छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिलेगा काम: सीएम के निर्देश

  • 26 नवंबर से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र: कुलदीप पठानिया

  • हिमाचल में नाबालिग ने महिला से दुराचार का प्रयास, विरोध पर किया हमला

  • Shimla: हाईकोर्ट ने मेयर कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 11 नवंबर

राष्ट्रीय
Home›राष्ट्रीय›अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा

By hinditvnews
September 1, 2023
344
0
Supreem Court

अब बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी मिल सकेगा माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अमान्य विवाह (Invalid Marriages) के बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि अमान्य विवाह के बच्चे हिंदू कानून के तहत माता-पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं। हिंदू कानून के अनुसार अमान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति और पत्नी का दर्जा नहीं मिलता।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 सितंबर) को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि “अमान्य विवाह” (Invalid Marriages) के बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि अमान्य विवाह के बच्चे हिंदू कानून के तहत माता-पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं।

हिंदू कानून के अनुसार, शून्य या अमान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति-पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि, शून्यकरणीय विवाह में उन्हें पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त है। शून्य विवाह में, विवाह को रद्द करने के लिए शून्यता की किसी डिक्री की जरूरत नहीं होती है। जबकि शून्यकरणीय विवाह में शून्यता की डिक्री की आवश्यकता होती है। शून्य विवाह एक ऐसा विवाह है जो शुरुआत से ही अमान्य है जैसे कि विवाह अस्तित्व में नहीं आया हो।

कोर्ट का फैसला 2011 की याचिका पर आया है

शीर्ष कोर्ट का फैसला 2011 की उस याचिका पर आया है जो इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं।

 

Share :
TagsDecision of supreem courtlatest news off delhinews of delhi
Previous Article

CM सुक्खू के स्वास्थ्य की सोशल मीडिया ...

Next Article

‘हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र,बोले मोहन भागवत

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Sansad
    दिल्ली

    नई संसद में केंद्रीय मंत्रियों को दफ्तर आवंटित

    September 16, 2023
    By hinditvnews
  • Virus
    दिल्ली

    Covid Death: AIIMS की स्टडी में बड़ा खुलासा

    October 14, 2023
    By hinditvnews
  • Train1
    दिल्ली

    रेल कोच रेस्टोरेंट में लजीज खाने के साथ कर सकेंगे सफर

    December 7, 2023
    By hinditvnews
  • Vadodra
    दिल्ली

    10 घंटे में तय होगा दिल्ली से वडोदरा का सफर

    October 2, 2023
    By hinditvnews
  • G 20
    दिल्लीराष्ट्रीय

    G20:सम्मेलन में तीन विदेशी मेहमान भारतीय मूल के

    September 9, 2023
    By hinditvnews
  • Delhi
    दिल्ली

    Threat: दिल्ली के स्कूल में ‘बम की धमकी’

    September 21, 2023
    By hinditvnews

You may interested

  • Sanjeev
    बिलासपुरशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Bilaspur Firing Case: बंबर ठाकुर के पीएसओ संजीव कुमार ने दिया बड़ा बयान

  • Images (9)
    हिमाचल प्रदेश

    Himachal News: बिना मंजूरी विदेश के निजी दौरे करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

  • cmsukhu
    हिमाचल प्रदेश

    जयराम ठाकुर के ड्रोन से जासूसी के आरोपों पर सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने ये कहा

Timeline

  • November 4, 2025

    देहरादून: स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौखुटिया से पदयात्रा, सीएम धामी से मिला प्रतिनिधिमंडल

  • November 4, 2025

    हिमाचल में सड़कों के छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिलेगा काम: सीएम के निर्देश

  • November 4, 2025

    26 नवंबर से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र: कुलदीप पठानिया

  • November 4, 2025

    हिमाचल में नाबालिग ने महिला से दुराचार का प्रयास, विरोध पर किया हमला

  • November 4, 2025

    Shimla: हाईकोर्ट ने मेयर कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 11 नवंबर

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Meeting Dhami

    देहरादून: स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चौखुटिया से पदयात्रा, सीएम धामी से मिला प्रतिनिधिमंडल

    By hinditvnews
    November 4, 2025
  • Tender

    हिमाचल में सड़कों के छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिलेगा काम: सीएम के निर्देश

    By hinditvnews
    November 4, 2025
  • Kuldeep

    26 नवंबर से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र: कुलदीप पठानिया

    By hinditvnews
    November 4, 2025
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.