सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सीबीआई की एफआईआर बरकरार
हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Mon, 12 Oct 2026
सीबीआई ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर सिंह घुमन और पांच अन्य आरोपियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और प्रभाव के गलत इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसी के विरोध में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में दर्ज सीबीआई एफआईआर के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई न की जाए। हालांकि, कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सीबीआई ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर सिंह घुमन और पांच अन्य आरोपियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और प्रभाव के गलत इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। मामला सरकारी ट्रांसफर और पोस्टिंग, टेंडर, पॉलिसी से जुड़े फैसलों, लाइसेंसिंग और ज़मीन से जुड़े मामलों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत से जुड़ा है। सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर पांच अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की थी। इसके विरोध में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।















