हाईकोर्ट: दिव्यांग कर्मियों की नियमित नियुक्ति पर सरकार करे विचार

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- दिव्यांग कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने पर विचार करे सरकार
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 12 May 2026
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारियों के हक में हिमाचल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के दावों पर 30 जून 2026 तक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करें।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमित नियुक्ति की मांग कर रहे कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकार को इन कर्मचारियों के दावों पर कानूनी प्रावधानों और पूर्व के अदालती फैसलों के आलोक में पुनर्विचार करना होगा।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 का हवाला देकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने इस अधिनियम को पहले ही असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि संबंधित अधिनियम अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसके आधार पर खारिज किए गए सभी आदेश भी रद्द माने जाएंगे। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के दावों पर 30 जून 2026 तक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करें।















