हिमाचल: एरियर व मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान, वित्त विभाग के निर्देश

Himachal: लंबित एरियर, मेडिकल बिलों के भुगतान में नहीं होगी देरी, वित्त विभाग ने जल्द अदायगी के दिए निर्देश
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 08 Apr 2026
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों-पेंशनरों को अब लंबित एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी नहीं होगी।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों-पेंशनरों को अब लंबित एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी नहीं होगी। इस संबंध में सरकार ने विस्तृत कार्यालय आदेश जारी कर प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं। बीते कुछ समय से कई कर्मचारी और पेंशनर संशोधित वेतनमान, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन के एरियर जारी करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे थे। ये सभी मामले मधु देश्टा बनाम राज्य सहित अन्य याचिकाओं के साथ क्लब किए गए थे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि कई याचिकाकर्ता कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और आर्थिक तंगी के कारण इलाज जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस पर राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि ऐसे मामलों में एरियर और अन्य देयकों के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने विशेष अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों-पेंशनरों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और भुगतान शीघ्र किया जाए।















