Himachal: हाईकोर्ट ने नेता की सिफारिश वाला तबादला रद्द किया

Himachal: नेता की सिफारिश पर तबादला आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, की सख्त टिप्पणी
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 19 May 2026
प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक सिफारिश पर किए गए तबादलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक सिफारिश पर किए गए तबादलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता के बिना राजनीतिक दबाव में किया गया तबादला कानूनन गलत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय संबंधित विभाग या बोर्ड को स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए न कि किसी बाहरी व्यक्ति या नेता के दबाव में। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि तबादले की सिफारिश करने वाला निजी प्रतिवादी कौन है।















