शिमला: नवजात बदलने पर सरकार देगी 30 लाख मुआवजा, अस्पताल की लापरवाही पर कोर्ट सख्त

शिमला: नवजात बदलने के मामले में सरकार को 30 लाख मुआवजा देने का आदेश, अस्पताल की लापरवाही पर कोर्ट का कड़ा रुख
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 02 Sep 2026
शिमला के चर्चित नवजात के अदला-बदली मामले में सिविल जज कोर्ट नंबर-5 ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज सुष्मिता शर्मा की अदालत ने प्रसव के दौरान कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) में हुई गंभीर लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पीड़िता शीतल ठाकुर को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।















