उत्तराखंड: बिजली चोरी और मीटर तोड़ने पर 1 लाख तक जुर्माना

उत्तराखंड: अब बिजली चोरी, मीटर तोड़ने पर एक लाख तक का जुर्माना, आयोग ने लागू किया जन विश्वास अधिनियम
हिंदी टीवी न्यूज,देहरादून। Published by: Megha Jain Updated Wed, 02 Sep 2026
उत्तराखंड में बिजली चोरी करने और मीटर या यूपीसीएल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती होगी। विद्युत नियामक आयोग ने जन विश्वास अधिनियम लागू करते हुए ऐसे मामलों में जुर्माने की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दी है।
उत्तराखंड में अब बिजली चोरी, मीटर तोड़ने, यूपीसीएल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में भी लागू कर दिया है। इसके तहत कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं।















