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Home›पंजाब›Punjab Bills: पंजाब के तीन बिलों पर राज्यपाल ने लगाई मुहर

Punjab Bills: पंजाब के तीन बिलों पर राज्यपाल ने लगाई मुहर

By hinditvnews
January 8, 2024
267
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Maan

Punjab Bills: पंजाब के तीन बिलों पर राज्यपाल ने लगाई मुहर, CM मान ने जताया आभार; जानें राज्य में क्या होगा बदलाव

Governor Approved three bills पंजाब विधानसभा में नवंबर माह में पास किए गए तीन बिलों रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट (पंजाब संशोधन) और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है। इन बिलों से पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बिलों को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है।

HIGHLIGHTS

  1. राज्यपाल ने तीन बिलों को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने किया धन्यवाद
  2. प्रापर्टी से जुड़े हैं तीनों बिल, बैंक मैनेजर को मिलेगी सब रजिस्ट्रार पावर
  3. जरनल पावर आफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी से बढ़ेगा राजस्व

 चंडीगढ़। Governor Approved three bills of Punjab:  पंजाब विधानसभा में नवंबर माह में पास किए गए तीन बिलों रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन), ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट (पंजाब संशोधन) और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है।

इन बिलों से पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। बिलों को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है।

राज्यभर में लोन लेने पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी (पंजाब संशोधन) बिल 2023: ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक्ट है जो अभी तक पंजाब में पूरी तरह से लागू नहीं था। इस बिल का संबंध रजिस्ट्री रखकर कर्ज लेने से है।

इस एक्ट की धारा 58 के तहत 1975 और 1979 में सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचना जारी कर इसको जिलों व शहरों में लागू किया था, लेकिन समय के साथ-साथ शहरों का विस्तार होता गया।

कर्ज लेने के लिए दस्तावेज रखना अनिवार्य

इन विस्तारित क्षेत्रों में यह एक्ट लागू न होने के बावजूद बैंक बड़े स्तर पर कर्ज दे रहे थे। सरकार ने यह बिल पारित करके अब पूरे पंजाब को इसमें शामिल कर लिया है।

अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रखकर कर्ज लेने के लिए दस्तावेज को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करवाना होगा। बैंकों के मैनेजर को एक्ट की धारा 59 में सब रजिस्ट्रार की पावर दे दी गई है। यानी अब सरकार के पास इस पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी आएगी।

जरनल पावर आफ अटॉर्नी पर लगेगी दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी

इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल 2023: यह बिल ब्लड रिलेशन के बाहर जरनल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए जहां दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगाने के लिए लाया गया है, वहीं ब्लड रिलेशन और पति व पत्नी के नाम पर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है तो पहले की तरह 2000 रुपये देने होंगे।

यह बिल सुप्रीम कोर्ट के सूर्या वल्लभ बनाम स्टेट आफ हरियाणा के संदर्भ दिए गए फैसले के अनुरूप लाया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और यूटी ने शपथ पत्र दिए थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी के मलकीयत से संबंधित मामले फंसे रहते हैं।

पावर ऑफ अटॉर्नी मालकी हक नहीं देती

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी मालकी हक नहीं देती। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले सिर्फ एजेंट हैं। यह हमेशा टूटने योग्य हैं। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी लेने और देने वाला मर जाए या मुकर गया तो यह खत्म समझा जाएगा। यह बिल पावर ऑफ अटॉर्नी के बजाए प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।

घर व वाहन लोन पर स्टांप ड्यूटी देनी होगी

रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल 2023: रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में संशोधन के जरिए सरकार ने यह प्रविधान किया है कि किसी भी व्यक्ति को घर के लिए या वाहन के लिए जाने वाले कर्ज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए कुल कर्ज का 0.25 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपये स्टांप ड्यूटी के तौर पर देना होगा।

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