Monsoon Session Live: ‘IPC, CrPC व एविडेंस एक्ट में होगा बदलाव’, अमित शाह का एलान; स्थायी समिति को भेजे जाएंगे

Monsoon Session 2023 Live News Updates in Hindi: संसद का मानसून सत्र तीन सप्ताह के हंगामे के बाद आज समाप्त होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश करेंगी।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों से मणिपुर का बहाना करके संसद को चलने नहीं दिया। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर पर बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी तब विपक्ष ने वॉकआउट किया। पूर्वोत्तर के सभी एनडीए सांसद प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि उन्होंने कल मणिपुर और पूर्वोत्तर पर विस्तार से अपनी बात रखी।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद पहुंचे।
NC सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे अफसोस है कि उन्होंने एक अच्छे सदस्य को निलंबित किया।
लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण और अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं मोदी जी को मणिपुर के बारे में बोलने के लिए मजबूर करने के लिए कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। मैंने पीएम मोदी को कई बार बोलते हुए सुना है, लेकिन कल उनके वाक्य और उच्चारण कहीं और जा रहे थे और उनके चेहरे से लग रहा था कि वे हार रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का निलंबन संसद में तानाशाही और संख्या का दुरुपयोग है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चौधरी को मामूली आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ ‘नीरव मोदी’ कहा था। नीरव का मतलब शांत, मौन है। आपने उन्हें इस बात पर निलंबित कर दिया?
अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित करने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान की धारा 105(1) के तहत, हर सांसद को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। यदि बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग करके किसी भी सांसद को इस प्रकार निलंबित किया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उपयुक्त मामला है।
एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण ने कहा कि संसद सत्र के पहले दिन भी पीएम ने ऐसा कहा था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, मुझे लगता है कि उन्हें और अधिक बोलना चाहिए था और अधिक काम करना चाहिए था। आज भी मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर PM वहां गए होते या दोनों पक्षों की बैठक बुलाई होती या शांति वार्ता शुरू हुई होती तो हम कहते कि वे जो कहते हैं, वही करते हैं। अभी तो ऐसा नहीं लगता।
लोकसभा में अधीर चौधरी के निलंबन पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संसद में उच्च पद पर बैठे नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करना और चेतावनी के बाद भी माफी नहीं मांगना ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन भारत का संविधान रहेगा। देश में गरिमा और दूसरे नागरिक के प्रति प्रेम और सम्मान ही लोकतांत्रिक देश की पहचान है।