Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • "Hong Kong Wine & Dine Festival" Returns with Global Flavours, Celebrity Chefs and Exclusive Dining Experiences

  • As Consumer Tastes Change, New Cocktail Formats Find Their Place

  • Meenakshi (India) Limited Announces Sub-Division of Equity Shares to Enhance Tradability

  • Evolve Green Targets 3 GW Renewable Energy Asset Portfolio by 2030

  • चंडीगढ़: मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट हैक कर डॉक्टर का फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऐसे हुआ खुलासा

उत्तराखण्ड
Home›उत्तराखण्ड›उत्तराखंड: जल प्रदूषण पर रोज 10 हजार तक जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित पारित

उत्तराखंड: जल प्रदूषण पर रोज 10 हजार तक जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित पारित

By hinditvnews
February 24, 2025
430
0
Meeting Dhami

Uttarakhand: जल प्रदूषित किया तो हर रोज 10 हजार तक का जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम हुआ पारित

हिंदी टीवी न्यूज़, देहरादून Published by:Megha Jain Updated Mon, 24 Feb 2025

विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार का वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया।

विधानसभा सत्र में भारत सरकार का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 विधेयक पारित हो गया है। इसके कानून बनने के बाद जल प्रदूषित करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। विधेयक में निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जो जुर्माना लगाएगा।

अभी तक राज्य में जल प्रदूषण को लेकर निगरानी और कार्रवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से की जाती है। पीसीबी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत कार्रवाई करता है। इस अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया

इसके अलावा नमूना लेने, दोषी इकाइयों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लेते हुए सक्षम न्यायालय में शिकायत वाद दायर करने की शक्तियां दी गईं। केंद्र सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-2024 को अधिसूचित किया। यह अधिनियम उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ है। इसके कानून बनने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। 

कारावास की व्यवस्था समाप्त

पहले शर्ताें का उल्लंघन करना, उद्योगों की ओर से मांगी गई सूचनाओं को न भेजना, उद्योगों के निर्देशों का पालन न करने आदि पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत के सक्षम न्यायालयों में वाद दाखिल किए जाते थे। न्यायालय तीन महीने का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित कर सकता था। कारावास को अधिकतम छह वर्ष करने और सुधार न होने की दशा में प्रतिदिन पांच हजार का अर्थदंड की व्यवस्था थी। न्यायालय कारावास और अर्थदंड दोनों से ही दोषी को दंडित करने की शक्तियां न्यायालय के पास थीं। अब जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 में कारावास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

निर्णायक अधिकारी नियुक्त हाेंगे, केंद्र करेगा नियुक्ति

इसके अलावा गैर अपराधीकरण के तहत निर्णायक अधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। यह अधिकारी किसी मामले में 10 हजार रुपये से 15 लाख तक का जुर्माना आरोपित कर सकेंगे। आगे उल्लंघन की दशा में प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त दंड आरोपित किया जा सकेगा। निर्णायक अधिकारी सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनको केंद्र सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक पीसीबी अध्यक्ष को चयनित करने के तरीकों के निर्धारण के संबंध में शक्तियां राज्य के पास थीं, जो अब केंद्र में निहित की गई हैं।

एनजीटी में कर सकेंगे अपील

निर्णायक अधिकारी के आदेश और लगाए गए जुर्माने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। निर्णायक अधिकारी के लगाए गए अर्थ दंड से मिली राशि को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संरक्षण कोष में जमा करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था राजस्थान आदि राज्यों में लागू है।

Share :
Tagsdehradun newshindi newsPolluting water Fine Up to 10 thousand rupees fine per day for polluting water Uttarakhand News In hindiuttarakhand
Previous Article

हिमाचल: पंचायत चुनाव से पहले जिला परिषद ...

Next Article

CM धामी का जौनसार बावर दौरा, मॉर्निंग ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Hp sarkar
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल सरकार को 900 करोड़ रुपये के कर्ज की केंद्र से मंजूरी

    April 3, 2025
    By hinditvnews
  • weadher
    Weatherपंजाब

    औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) के उद्योगपति बिजली शुल्क में बढ़ोतरी के अलावा प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन के अधिक खर्चे और यूनियनों ...

    January 24, 2024
    By hinditvnews
  • Cm Yogi Mother Aiims
    उत्तराखण्ड

    यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां ऋषिकेश AIIMS में भर्ती, बहन शशि भी अस्पताल में मौजूद

    May 15, 2024
    By hinditvnews
  • Kedarnath
    Weatherउत्तराखण्ड

    Uttarakhand Weather: केदारनाथ में बर्फबारी, मौसम विभाग की चेतावनी, कल का मिजाज जानें

    April 12, 2025
    By hinditvnews
  • Download (79)
    खेल

    IND vs ENG: भारत की यंग ब्रिगेड ने दिखाया दम, स्पिनरों ने बचाई मेहमानों की लाज

    March 9, 2024
    By hinditvnews
  • Nikant
    उत्तर प्रदेश

    यूपी: निकांत को 7 अप्रैल तक जेल, भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी और धाराएं बढ़ाई गईं

    March 26, 2025
    By hinditvnews

You may interested

  • kinnaur landslide news
    किन्नौरहिमाचल प्रदेश

    निगुलसरी में दूसरे दिन भी नेशनल हाईवे बंद

  • shogi
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    शोघी के पास 700 मीटर लंबी गोरेगांव-संगल सुरंग के मिले दोनों छोर

  • Himachal Pradesh Shimla
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल में महिला पर्यटकों की मेजबानी करेंगी महिलाएं, बनेगी ‘शी टूरिस्ट पॉलिसी’

Timeline

  • October 17, 2026

    "Hong Kong Wine & Dine Festival" Returns with Global Flavours, Celebrity Chefs and Exclusive Dining Experiences

  • October 17, 2026

    As Consumer Tastes Change, New Cocktail Formats Find Their Place

  • October 17, 2026

    Meenakshi (India) Limited Announces Sub-Division of Equity Shares to Enhance Tradability

  • October 17, 2026

    Evolve Green Targets 3 GW Renewable Energy Asset Portfolio by 2030

  • October 17, 2026

    चंडीगढ़: मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट हैक कर डॉक्टर का फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऐसे हुआ खुलासा

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • "Hong Kong Wine & Dine Festival" Returns with Global Flavours, Celebrity Chefs and Exclusive Dining Experiences

    "Hong Kong Wine & Dine Festival" Returns with Global Flavours, Celebrity Chefs and Exclusive Dining ...

    By hinditvnews
    October 17, 2026
  • As Consumer Tastes Change, New Cocktail Formats Find Their Place

    As Consumer Tastes Change, New Cocktail Formats Find Their Place

    By hinditvnews
    October 17, 2026
  • Meenakshi (India) Limited Announces Sub Division of Equity Shares to Enhance Tradability

    Meenakshi (India) Limited Announces Sub-Division of Equity Shares to Enhance Tradability

    By hinditvnews
    October 17, 2026
  • Jakhu

    अब नहीं चढ़नी होंगी जाखू मंदिर की सीढ़ियां, लग गए एस्केलैटर

    By hinditvnews
    March 15, 2024
  • Product

    Punjab News: PM मोदी आज ‘वन स्टेशन वन उत्पाद स्टॉल’ का करेंगे शुभारंभ, इस योजना ...

    By hinditvnews
    March 12, 2024
  • 11 03 2024 Hati 23672027

    Himachal: हाटकोटी माता मंदिर में सालाना साढ़े सात करोड़ रुपये चढ़ावा, हिमाचल सरकार को इन ...

    By hinditvnews
    March 11, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.