Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • भारत-अफगानिस्तान T20: दिल्ली में आज मैच, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

  • RPSC SI परीक्षा: एडमिट कार्ड जारी, 20 सितंबर को एग्जाम

  • गहलोत के बयान से ब्यूरोक्रेसी में हलचल, CMO अफसरों पर दबाव का आरोप

  • सीएम योगी: विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी, मोदी नए भारत के शिल्पी

  • रोहतक: चार साल की छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

उत्तराखण्ड
Home›उत्तराखण्ड›उत्तराखंड: जल प्रदूषण पर रोज 10 हजार तक जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित पारित

उत्तराखंड: जल प्रदूषण पर रोज 10 हजार तक जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित पारित

By hinditvnews
February 24, 2025
393
0
Meeting Dhami

Uttarakhand: जल प्रदूषित किया तो हर रोज 10 हजार तक का जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम हुआ पारित

हिंदी टीवी न्यूज़, देहरादून Published by:Megha Jain Updated Mon, 24 Feb 2025

विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार का वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया।

विधानसभा सत्र में भारत सरकार का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 विधेयक पारित हो गया है। इसके कानून बनने के बाद जल प्रदूषित करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। विधेयक में निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जो जुर्माना लगाएगा।

अभी तक राज्य में जल प्रदूषण को लेकर निगरानी और कार्रवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से की जाती है। पीसीबी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत कार्रवाई करता है। इस अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया

इसके अलावा नमूना लेने, दोषी इकाइयों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लेते हुए सक्षम न्यायालय में शिकायत वाद दायर करने की शक्तियां दी गईं। केंद्र सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-2024 को अधिसूचित किया। यह अधिनियम उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ है। इसके कानून बनने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। 

कारावास की व्यवस्था समाप्त

पहले शर्ताें का उल्लंघन करना, उद्योगों की ओर से मांगी गई सूचनाओं को न भेजना, उद्योगों के निर्देशों का पालन न करने आदि पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत के सक्षम न्यायालयों में वाद दाखिल किए जाते थे। न्यायालय तीन महीने का कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित कर सकता था। कारावास को अधिकतम छह वर्ष करने और सुधार न होने की दशा में प्रतिदिन पांच हजार का अर्थदंड की व्यवस्था थी। न्यायालय कारावास और अर्थदंड दोनों से ही दोषी को दंडित करने की शक्तियां न्यायालय के पास थीं। अब जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 में कारावास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

निर्णायक अधिकारी नियुक्त हाेंगे, केंद्र करेगा नियुक्ति

इसके अलावा गैर अपराधीकरण के तहत निर्णायक अधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। यह अधिकारी किसी मामले में 10 हजार रुपये से 15 लाख तक का जुर्माना आरोपित कर सकेंगे। आगे उल्लंघन की दशा में प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त दंड आरोपित किया जा सकेगा। निर्णायक अधिकारी सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनको केंद्र सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक पीसीबी अध्यक्ष को चयनित करने के तरीकों के निर्धारण के संबंध में शक्तियां राज्य के पास थीं, जो अब केंद्र में निहित की गई हैं।

एनजीटी में कर सकेंगे अपील

निर्णायक अधिकारी के आदेश और लगाए गए जुर्माने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। निर्णायक अधिकारी के लगाए गए अर्थ दंड से मिली राशि को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संरक्षण कोष में जमा करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था राजस्थान आदि राज्यों में लागू है।

Share :
Tagsdehradun newshindi newsPolluting water Fine Up to 10 thousand rupees fine per day for polluting water Uttarakhand News In hindiuttarakhand
Previous Article

हिमाचल: पंचायत चुनाव से पहले जिला परिषद ...

Next Article

CM धामी का जौनसार बावर दौरा, मॉर्निंग ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Amit Shah
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार में करेंगे बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन

    February 25, 2026
    By hinditvnews
  • Himachal Snowfall shimla
    Weatherशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल में बरसेंगी राहत की फुहारें, आज से बदलेगा मौसम; इन जिलों मे होगी बारिश और बर्फबारी, जानें IMD का ...

    January 25, 2024
    By hinditvnews
  • Himachal Weather News With Hindi TV News channel
    manalinahanWeatherऊनाकांगड़ाकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    नए साल की शुरुआत हिमपात और बारिश के साथ, किसानों को राहत

    January 1, 2026
    By hinditvnews
  • Dhami1
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक आज, मानसून सत्र पर भी फैसला संभव

    September 11, 2026
    By hinditvnews
  • Dhami
    उत्तराखण्ड

    Char Dham Yatra: 10 लाख पंजीकरण, CM धामी ने यात्रियों के दर्शन की जिम्मेदारी जताई

    March 25, 2026
    By hinditvnews
  • Weather
    manalinahanWeatherऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: गर्मी से राहत, कई इलाकों में इस दिन से बारिश के आसार

    May 21, 2026
    By hinditvnews

You may interested

  • Weather
    manalinahanWeatherऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather: 6 अगस्त से फिर सक्रिय मानसून, भारी बारिश-फ्लैश फ्लड का अलर्ट

  • Nirvachan
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: आचार संहिता: चुनाव प्रचार में मंत्री नहीं इस्तेमाल करेंगे सरकारी वाहन

  • Weather
    manalinahanWeatherऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Himachal: 18 से फिर सक्रिय होगा मानसून, 23 तक भारी बारिश का अलर्ट

Timeline

  • September 17, 2026

    भारत-अफगानिस्तान T20: दिल्ली में आज मैच, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

  • September 17, 2026

    RPSC SI परीक्षा: एडमिट कार्ड जारी, 20 सितंबर को एग्जाम

  • September 17, 2026

    गहलोत के बयान से ब्यूरोक्रेसी में हलचल, CMO अफसरों पर दबाव का आरोप

  • September 17, 2026

    सीएम योगी: विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी, मोदी नए भारत के शिल्पी

  • September 17, 2026

    रोहतक: चार साल की छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Xr:d:DAFsKnoJtM8:1533,j:5937291865263438438,t:24031414

    भारत-अफगानिस्तान T20: दिल्ली में आज मैच, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

    By hinditvnews
    September 17, 2026
  • Rajasthan

    RPSC SI परीक्षा: एडमिट कार्ड जारी, 20 सितंबर को एग्जाम

    By hinditvnews
    September 17, 2026
  • Ashok

    गहलोत के बयान से ब्यूरोक्रेसी में हलचल, CMO अफसरों पर दबाव का आरोप

    By hinditvnews
    September 17, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.