हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट: राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद या कब्रिस्तान दर्ज, तो जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी
हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट: राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद या कब्रिस्तान दर्ज, तो जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी
हिंदी टीवी न्यूज़,चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Thu, 28 Nov 2024
कपूरथला की बुधो पुंडेर ग्राम पंचायत ने वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया था। न्यायाधिकरण ने ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया था।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद घोषित किया गया है तो यह वक्फ प्रॉपर्टी है, भले ही मुस्लिम समुदाय की ओर से इसका उपयोग लंबे समय से न किया जा रहा हो।
विभाजन के बाद शा बंधु पाकिस्तान चले गए और भूमि को ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज कर दिया गया। विभाजन के बाद वर्ष 1966 में पुनः सर्वेक्षण किया गया तथा स्वामित्व कॉलम में राज्य को स्वामी घोषित किया गया, जबकि संबंधित वर्गीकरण कॉलम में संपत्ति को ग्राम पंचायत की मस्जिद, कब्रिस्तान और तकिया के रूप में वर्णित किया गया। विवादित संपत्ति को न्यायाधिकरण ने गैर मुमकिन मस्जिद, तकिया और कब्रिस्तान के रूप में वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्ति घोषित किया।