हाईकोर्ट: सोए हुए अधिकारों पर अदालत मदद नहीं कर सकती

Himachal News: हाईकोर्ट ने कहा- अदालतें उन लोगों की मदद नहीं कर सकतीं जो अपने अधिकारों पर सोते रहते हैं
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Thu, 29 May 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आवेदक की ओर से 145 दिनों के विलंब की माफी के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतें उन लोगों की मदद नहीं कर सकतीं जो अपने अधिकारों पर सोते रहते हैं। अदालत ने आवेदक की ओर से 145 दिनों के विलंब की माफी के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप मुख्य याचिका भी निरस्त कर दी गई।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता को आदेश के बारे में पता था। इसके बावजूद समय अवधि के भीतर पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करने में जानबूझकर लापरवाही बरती है।