Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Handloom Hackathon 2026 Concludes with Breakthrough Innovations to Modernize India's USD 5 Billion Handloom Industry

  • Finkurve Financial Services Delivers Strong Q1 FY27 Performance with AUM Growing 134.5% YoY to INR 1,270.4 Cr and PAT Rising 65.8% YoY

  • ASBL is Redefining What it Means to Be the Best Builder in Hyderabad

  • Asian Paints Celebrates the Spirit of India Through the Colours We Call Our Own, this Independence Day

  • National Symposium on Water in Delhi Calls for Collective Action to Secure India's Water Future

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल: गैस सिलिंडर हादसे में बच्चे की मौत, 10 लाख बीमा क्लेम का आदेश

हिमाचल: गैस सिलिंडर हादसे में बच्चे की मौत, 10 लाख बीमा क्लेम का आदेश

By hinditvnews
June 30, 2026
60
0
Cylender

Himachal News: गैस सिलिंडर हादसे में बच्चे की मौत, उपभोक्ता आयोग ने 10 लाख रुपये बीमा क्लेम का दिया आदेश

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 30 Jun 2026

शिमला जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस सिलिंडर हादसे में छह वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। आयोग ने इंडियन ऑयल, गैस एजेंसी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये बीमा राशि और 70 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही गैस उपभोक्ताओं को बीमा कवर की जानकारी देना कंपनियों की जिम्मेदारी बताया।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने 10 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गैस सिलिंडर हादसे के पीड़ित परिवार को राहत प्रदान की है। आयोग ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस एजेंसी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से पीड़ित को 10,00,000 रुपये बीमा राशि और 70,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ठियोग निवासी शिकायतकर्ता राजेश ने आयोग को बताया कि 13 दिसंबर 2011 को जब वह अपने घर में सिलिंडर में रेगुलेटर लगा रहे थे तभी उसमें अचानक आग लग गई। हादसे में उनके छह वर्षीय बेटे सौरव की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई थी। पीड़ित का आरोप था कि उन्हें दोषपूर्ण सिलिंडर दिया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद इंडियन ऑयल कंपनी ने उन्हें गुमराह किया और कई वर्षों तक जांच के नाम पर झूठे आश्वासन दिए जिसके कारण उन्हें अंत में आयोग में शिकायत दर्ज करनी पड़ी। इंडियन ऑयल कंपनी ने कहा कि सिलिंडर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, हादसा उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की गई नॉन-स्टैंडर्ड रबर पाइप और रेगुलेटर के गलत इस्तेमाल के कारण हुआ था। साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह मामला वितरक और बीमा कंपनी का है। वहीं लोगों ने अदालत के इस फैसले की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इससे अधिकारियों की सुरक्षा होगी।
बीमा कंपनी ने क्लेम से किया था इन्कार: नागरिक पूर्ति निगम ने तर्क दिया कि सिलिंडर के नॉब और रबर सील में तकनीकी खराबी थी जिसके लिए निर्माता कंपनी इंडियन ऑयल जिम्मेदार है। वहीं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दलील दी कि उन्हें हादसे की समय पर सूचना नहीं दी गई इसलिए वह क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने हादसे के लिए उपभोक्ता की लापरवाही को ही मुख्य कारण बताया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों के सभी तर्कों को खारिज कर दिया। आयोग ने पाया कि हादसे के बाद कंपनी ने पीड़ित की मदद करने के बजाय उसे कानूनी उलझनों में डाल दिया था। आयोग ने पाया कि कंपनियों ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पीड़ित को अनावश्यक रूप से वर्षों तक परेशान किया है। आयोग ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि उपभोक्ता को यह पता ही नहीं था कि उसके पास बीमा कवर भी है। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

हर उपभोक्ता को मिलता है बीमा कवर, लोगों को दें जानकारी: आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि गैस कनेक्शन देते समय बीमा कवर की जानकारी देना कंपनियों की जिम्मेदारी है। गैस कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता का बीमा हो जाता है। इस विषय पर आयोग ने इस आदेश की प्रति आईआरडीए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को ऐसी परेशानियों से बचाया जा सके। कंपनियों को उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

गैस कनेक्शन के साथ फ्री मिलता है 50 लाख तक का बीमा: घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन लेने पर बीमा कवर उपलब्ध होता है, लेकिन यह अलग से खरीदी जाने वाली पॉलिसी नहीं होती। यह आम तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अपने अधिकृत वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए समूह बीमा व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराया जाता है। यदि दुर्घटना अधिकृत एलपीजी सिलिंडर, रेगुलेटर या संबंधित उपकरणों से जुड़ी हो और बीमा की शर्तें पूरी होती हों, तो इसमें आम तौर पर निम्न प्रकार के दावे शामिल हो सकते हैं:

  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा
  • स्थायी या आंशिक विकलांगता पर मुआवजा
  • चिकित्सा खर्च
  • संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा (पॉलिसी की शर्तों के अनुसार)

ध्यान रखने वाली बात यह है कि:

बीमा का लाभ अधिकृत गैस एजेंसी से लिए गए वैध घरेलू कनेक्शन पर ही लागू होता है।
दावा करने के लिए दुर्घटना की सूचना समय पर गैस एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक हो सकता है।
मुआवजे की राशि और शर्तें समय-समय पर बीमा पॉलिसी के अनुसार बदल सकती हैं।

यही कारण है कि शिमला के उपभोक्ता आयोग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि गैस एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को इस बीमा कवर की जानकारी दें।

बालिग को मुआवजा देने का आदेश: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मुआवजे की राशि जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अब बालिग हो चुका है और उसे अपनी उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। के दौरान गणना की गलती के कारण मुआवजे की राशि 36,81,440 रुपये आंकी थी जोकि कम थी। वर्ष 2019 में अदालत द्वारा इस गलती को सुधारा था और इसे 52,62,08 रुपये निर्धारित किया था। बीमा कंपनी ने 14 सितंबर 2022 को 31,65,144 रुपये कोर्ट में जमा करवाए थे। इस राशि को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।

आरोपी को मिली अग्रिम जमानत: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप/पॉक्सो) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। शिमला निवासी आरोपी शैलेंद्र चौहान पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के आरोप हैं। आरोपी ने पीड़िता से 20 अप्रैल 2026 को सगाई भी कर ली थी। बाद में आरोपी ने पीड़िता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसके निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। इसके बाद पीड़िता ने महिला पुलिस थाना शिमला में केस दर्ज करवाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शादी न होने से यह साबित नहीं होता कि आरोपी की मंशा शुरुआत से ही गलत थी।

हुंडई कंपनी को राहत, एकतरफा कार्रवाई करने का आदेश पलटा 
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर की ओर से पारित एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और अध्यक्ष योगिता दत्ता की खंड पीठ ने कंपनी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटीशन) पर सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी ने जानबूझकर गैर हाजिरी नहीं की थी बल्कि नोटिस में त्रुटि के कारण कंपनी दी तारीख पर पेश नहीं हो सकी थी। मामला नीलम पटयाल द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। हुंडई कंपनी इस मामले में विपक्षी पार्टी के रूप में शामिल थी। कंपनी का तर्क था कि उन्हें जो नोटिस मिला उसमें सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर 2025 दर्ज थी लेकिन जिला आयोग का नाम कांगड़ा स्थित धर्मशाला लिखा था। इस तकनीकी त्रुटि के कारण कंपनी ने अपने वकील को धर्मशाला में पेश होने के निर्देश दिए जबकि मामला हमीरपुर जिला आयोग में लंबित था। परिणामस्वरूप इस दिन कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हो सका और हमीरपुर आयोग ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर दी थी।
एनडीपीएस मामले में जब्त गाड़ी मुक्त 
विशेष न्यायाधीश-एक शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गई गाड़ी को रिलीज कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कांगड़ा निवासी प्रार्थी राकेश शर्मा जो गाड़ी मालिक हमीरपुर निवासी प्रदीप कुमार शर्मा के एसपीए हैं, उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने 27 दिसंबर 2025 को नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल करने के आरोप में गाड़ी को कब्जे में लिया था। अदालत ने राकेश शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब्त वाहन को पुलिस स्टेशन में लंबी अवधि तक खड़ा रखने का कोई औचित्य नहीं है।
Share :
Tagshimachal pradeshhindi newsshimla consumer commission gas cylinder insurance claim ordershimla news
Previous Article

हिमाचल: साधु बन ठगी, तंत्र-मंत्र के बहाने ...

Next Article

हिमाचल: हाईकोर्ट सुनवाई के बीच जुखाला कॉलेज ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • School
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Pradesh: छात्र के वजन के 10% तक ही होगा स्कूल बैग, शिक्षा विभाग के निर्देश

    May 22, 2026
    By hinditvnews
  • Panchayat
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    HP पंचायत चुनाव: पहले चरण का प्रचार कल थमेगा, 52 हजार युवा पहली बार करेंगे मतदान

    May 23, 2026
    By hinditvnews
  • Rajasthan
    JaipurRajasthan

    राजस्थान: विधानसभा को बम से उड़ाने की तीसरी धमकी, परिसर खाली कराया गया

    April 27, 2026
    By hinditvnews
  • Hp
    कांगड़ाधर्मशालाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal: स्कूल शिक्षा बोर्ड की जांच में उत्तरपुस्तिकाओं से छेड़छाड़ का खुलासा, मामला निदेशालय पहुंचा।

    May 20, 2026
    By hinditvnews
  • hpbose
    धर्मशालाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल बोर्ड: सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड से असली-नकली की पहचान

    April 28, 2026
    By hinditvnews
  • Police Delhi
    दिल्ली

    दिल्ली: ज्वेलरी शोरूम से 3 करोड़ के गहने चोरी, 5 बदमाश पकड़े गए

    February 15, 2026
    By hinditvnews

You may interested

  • Vijay
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: सोशल मीडिया से कमाई पर ‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ बैंड प्रभारी सस्पेंड

  • Rajeev Bindal
    मंडीहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    नगर निकाय चुनाव: भाजपा ने मंडी के 15 और पालमपुर के 2 वार्डों में प्रत्याशी घोषित किए

  • Police
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल पुलिस: बारिश-बर्फबारी के लिए नई कॉम्बैट वर्दी तैयार

Timeline

  • August 14, 2026

    Handloom Hackathon 2026 Concludes with Breakthrough Innovations to Modernize India's USD 5 Billion Handloom Industry

  • August 14, 2026

    Finkurve Financial Services Delivers Strong Q1 FY27 Performance with AUM Growing 134.5% YoY to INR 1,270.4 Cr and PAT Rising 65.8% YoY

  • August 14, 2026

    ASBL is Redefining What it Means to Be the Best Builder in Hyderabad

  • August 14, 2026

    Asian Paints Celebrates the Spirit of India Through the Colours We Call Our Own, this Independence Day

  • August 14, 2026

    National Symposium on Water in Delhi Calls for Collective Action to Secure India's Water Future

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Handloom Hackathon 2026 Concludes with Breakthrough Innovations to Modernize India's USD 5 Billion Handloom Industry

    Handloom Hackathon 2026 Concludes with Breakthrough Innovations to Modernize India's USD 5 Billion Handloom Industry

    By hinditvnews
    August 14, 2026
  • Finkurve Financial Services Delivers Strong Q1 FY27 Performance with AUM Growing 134.5% YoY to INR 1,270.4 Cr and PAT Rising 65.8% YoY

    Finkurve Financial Services Delivers Strong Q1 FY27 Performance with AUM Growing 134.5% YoY to INR ...

    By hinditvnews
    August 14, 2026
  • ASBL is Redefining What it Means to Be the Best Builder in Hyderabad

    ASBL is Redefining What it Means to Be the Best Builder in Hyderabad

    By hinditvnews
    August 14, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.