हिमाचल: तहबाजारियों के पहचानपत्र अनिवार्य करने की सिफारिश

हिमाचल: तहबाजारियों के पहचानपत्र अनिवार्य करने की सिफारिश, स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की बैठक में बनी सहमति
हिंदी टीवी, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 04 Oct 2024
विस्तार
बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है।
तहबाजारियों के लिए पहचानपत्र अनिवार्य किए जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से गठित स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक इस पर सहमति बनी है। हालांकि, इस पर अभी कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। शहरी क्षेत्तों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तहबाजारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। तहबाजारियों को बसाने के लिए अलग जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम लोगों के सुझाव व आपत्तियां भी लेगी। इसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। कमेटी की अगली बैठक 4 नवंबर को होगी, जिसमें लोगों के सुझावों और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 में लागू हुआ है। इस एक्ट में तहबाजारियों को नेम प्लेट लगाने का भी जिक्र है।