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Home›हिमाचल प्रदेश›हिमाचल सूचना आयोग: आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं देने पर जनसूचना अधिकारी को 15,000 जुर्माना

हिमाचल सूचना आयोग: आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं देने पर जनसूचना अधिकारी को 15,000 जुर्माना

By hinditvnews
July 26, 2024
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himachal

 जनसूचना अधिकारी को 15,000 जुर्माना

सूचना का अधिकार अपील के फैसले में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने ऊना जिले के हरोली तहसील कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है। अपीलकर्ता सुरेश चंद्र शर्मा ने 6 अगस्त 2023 को आरटीआई आवेदन दायर कर भूमि सीमांकन प्रक्रियाओं और समयसीमा से संबंधित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उन्हें जनसूचना अधिकारी से कोई जवाब नहीं मिला। 18 सितंबर 2023 को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के साथ अपील दायर की और 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
शर्मा ने एचपीएसआईसी के साथ दूसरी अपील दायर की। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी मोहिंद्र कुमार ने कहा कि फील्ड एजेंसी की ओर से सीमांकन के कारण देरी हुई। सूचना 21 जून 2024 को प्रदान की गई, जो प्रारंभिक आरटीआई आवेदन के लगभग नौ महीने बाद दी गई। आयोग ने पाया कि प्रथम अपीलीय अथारिटी और आयोग दोनों के आदेशों के बावजूद जनसूचना अधिकारी जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। सूचना प्रकटीकरण के लिए आरटीआई अधिनियम की समयसीमा का उल्लंघन करने के लिए कुमार पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया

ता के जयकारे लगा

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