हिमाचल हाईकोर्ट: प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर समेत भाजपा के नौ नेताओं को नोटिस
धूमल, जयराम ठाकुर समेत भाजपा के नौ नेताओं को नोटिस
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के नौ नेताओं को नोटिस जारी किया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन सबके खिलाफ सीजेएम किन्नौर में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सीजेएम किन्नौर ने तेजवंत सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। इसी फैसले के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सबके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए।
न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने उक्त सभी भाजपा नेताओं को दो हफ्ते के भीतर अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि यह मामला 24 दिसंबर 2016 का है। उस समय जगत सिंह नेगी विधानसभा के उपसभापति थे। भाजपा के कुछ नेताओं ने राज्यपाल को एक आरोपपत्र सौंपा था, जिसमें कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जगत सिंह नेगी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर सीजेएम किन्नौर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया।
मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश भारद्वाज, महेंद्र सिंह ठाकुर, रविंद्र सिंह रवि, डॉ. राजीव बिंदल, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा और तेजवंत नेगी को आरोपी बनाया गया। सीजेएम किन्नौर ने सिर्फ तेजवंत नेगी को आरोपी बनाया। अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। जगत सिंह नेगी ने अपनी याचिका में कहा कि भाजपा के नेताओं ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।