शहरी निकाय चुनाव: अध्यक्ष चयन नियम में बदलाव पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा

शहरी निकाय चुनाव: सात दिन में अध्यक्ष के चयन की अनिवार्यता खत्म करने का मामला पहुंचा कोर्ट, सरकार को नोटिस
हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 26 May 2026
प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाले पार्षदों को सात दिन के भीतर शपथ नहीं दिलाए जाने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चयन की अनिवार्यता खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाले पार्षदों को सात दिन के भीतर शपथ नहीं दिलाए जाने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चयन की अनिवार्यता खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने समय पर शपथ नहीं दिलाने को लेकर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मंडी जिले की सुंदरनगर नगर परिषद से निर्वाचित पार्षदों राकेश चंचल (वार्ड नंबर 1), विजय कुमार (वार्ड नंबर 11) और लकेश कुमार (वार्ड नंबर 7) ने समयावधि में शपथ नहीं होने पर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में हिमाचल सरकार, राज्य चुनाव आयोग और शहरी विकास विभाग को पक्षकार बनाया गया है। मंगलवार को मामले की फिर सुनवाई तय हुई है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर नगर निकाय, जिला परिषद और पंचायत समिति के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के चयन के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब उपायुक्त और एसडीएम अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार कभी भी बैठक बुलाकर इन पदों के लिए चुनाव करवा सकते हैं। इससे पहले नियम यह था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन में नगर निकाय पार्षदों, जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की पहली बैठक बुलाना अनिवार्य होता था। बैठक में सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद दो-तिहाई कोरम पूरा होने पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया जाता था। यदि पहली बैठक में सहमति नहीं बनती थी तो तीन दिन के भीतर दूसरी बैठक कर साधारण बहुमत से फैसला लिया जाता था। संशोधित प्रावधान में सात दिन के भीतर बैठक बुलाने की बाध्यता हटा दी गई थी। हालांकि कोरम और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य नियम यथावत रखे गए हैं।















