हाईकोर्ट असंतुष्ट: हिमाचल में निगमों की वित्तीय सुधार योजना पर उठाए सवाल

Himachal: निगमों की वित्तीय हालत सुधारने के रोडमैप पर हाईकोर्ट ने जताया असंतोष, दिए ये आदेश
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Wed, 07 May 2025
प्रदेश हाईकोर्ट ने निगम कर्मचारियों की वित्तीय हालात को सुधारने के लिए सरकार की ओर से पेश रोड मैप पर अंसतुष्टि जताई है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निगम कर्मचारियों की वित्तीय हालात को सुधारने के लिए सरकार की ओर से पेश रोड मैप पर अंसतुष्टि जताई है। अदालत ने कहा कि इन निर्देशों में कई बातें प्रतिबिंबित की गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य से न्यायालय के आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं को देय और देय बकाया राशि के संबंध में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है। अदालत ने सरकार को इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जरूरी निर्णय लेने को कहा है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रतिवादी निगम को उन मामलों में निर्धारण करने का निर्देश दिया है, जहां न्यायालय ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। इसकी अगली सुनवाई 20 मई को होगी। एचआरटीसी और एचपीएसईबी के खिलाफ अंतिम आदेशों की पालन न करने के लिए वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए निष्पादन याचिकाओं की भारी संख्या पर अदालत ने यह आदेश दिए हैं। अदालत ने पिछले आदेशों में इन निगमों के वित्तीय संकट के कारणों पर सवाल उठाया था। राज्य से अपनी नीतियों, सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा था। राज्य को इन संस्थाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। जिससे ये आत्मनिर्भर बनें।