हिमाचल: तीसरे बच्चे पर भी 180 दिन मातृत्व अवकाश मंजूर

हिमाचल: तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला को 180 दिन का मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य विभाग ने अवकाश को दी मंजूरी
हिंदी टीवी नेटवर्क, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 20 Mar 2026
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता को तीसरे बच्चे के जन्म पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर स्वास्थ्य निदेशक की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में बताया गया है कि अदालती आदेश की अनुपालना लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। विभाग ने यह कदम याचिकाकर्ता की ओर से दायर अवमानना याचिका के बाद उठाया है।
याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा ने वर्ष 2025 में अपने मातृत्व अवकाश के अधिकार के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 30 जुलाई 2025 को उनके पक्ष में निर्णय सुनाया था। इसके बाद विभाग ने इसके खिलाफ एलपीए दायर कर दी थी।















