हिमाचल पंचायत चुनाव: पुनर्मतगणना के लिए 10 मिनट में देना होगा आवेदन

हिमाचल पंचायत चुनाव: पुनर्मतगणना के लिए 10 मिनट के भीतर लिखित में करना होगा आवेदन, गाइडलाइन जारी
हिंदी टीवी, शिमला Published by: Megha Jain Updated Sun, 24 May 2026
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव में नई गाइडलाइन के अनुसार मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद प्रत्याशी या उनके मतगणना एजेंट को पुनर्मतगणना की मांग के लिए केवल 10 मिनट का समय मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव में मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया, रिकाउंटिंग, सुरक्षा प्रबंधन और मतपत्रों की छंटनी को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद प्रत्याशी या उनके मतगणना एजेंट को पुनर्मतगणना की मांग के लिए केवल 10 मिनट का समय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिकाउंटिंग के लिए आवेदन लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा। मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी आवेदन को पूरी तरह स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।
आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में कारण को लिखित रूप देना होगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार की पुनर्मतगणना की मांग स्वीकार नहीं होगी। सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रत्याशी को रिकाउंटिंग का केवल एक ही अवसर मिलेगा। यदि मुकाबला बराबरी पर छूटता है, तब भी पुनर्मतगणना भी एक ही बार की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में रिटर्निंग अधिकारी विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आयोग ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनावों में एक ही मतपेटी में तीन अलग-अलग रंगों के मतपत्र डाले जाते हैं।















