हिमाचल हाईकोर्ट: दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार

Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- पहली की मौत के बाद दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 20 Sep 2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन मामले में दूसरी पत्नी को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना अवैध है, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता की पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी और उनकी दूसरी पत्नी से हुए संतानें भी अब व्यस्क हो चुकी हैं और वह पारिवारिक पेंशन का दावा नहीं कर रहे हैं।
विभाग ने उनके इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अवैध है और इस कारण दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने महेश राम बनाम हिमाचल प्रदेश में यह फैसला दिया है।