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Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›शिमला: चिट्टा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

शिमला: चिट्टा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

By hinditvnews
December 19, 2025
58
0
Court

Shimla: चिट्टा तस्करी के दोषी को 10 साल कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना भी लगाया

हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 19 Dec 2025

जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 16 अक्तूबर 2022 का है, जब स्पेशल सेल की टीम की एएसआई अंबीलाल की अगुवाई में शोघी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे।

इस दौरान सोलन की ओर से एक हरियाणा रोडवेज की बस नंबर एचआर-58बी-2566 आई। सुबह 11:45 बजे पर आई इस बस को नियमित चेकिंग के लिए रोका गया। बस में उस समय 35 से 36 सवारियां बैठी हुई थीं। पुलिस की टीम ने आगे से सभी सवारियों के सामान की जांच करना शुरू की। पुलिस की टीम सीट नंबर 9 और 10 पर पहुंची तो सीट नंबर 9 में एक युवक बैठा था, जिसकी गोद में पीठू बैग था। पुलिस ने उससे सफर करने के बारे में सवाल किए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और सामान की तलाशी करवाने में आनाकानी करने लगा। पुलिस की टीम को इससे उसके पास संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। पुलिस ने आसपास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा लेकिन सभी ने दूसरे राज्य का होने के कारण इन्कार कर दिया।

पुलिस ने चालक और परिचालक को बतौर गवाह शामिल करके सीट नंबर 9 में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोशन कुमार झा (25) निवासी हाउस नंबर 518 नेव सराय नई दिल्ली बताया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में युवक की गोद में रखे बैग की तलाशी ली गई। इसमें कुछ यूपीएससी का एडमिट कार्ड, किताबें, मोबाइल चार्जर समेत अन्य दस्तावेज मिले। बैग की गहनता से जांच की गई तो उसमें मिले एक पैकेट में ब्राउन टेप से लपेटे पैकेट बरामद हुए। इसमें 13 गोले ब्राउन टेप से लपेटे और सफेद प्लास्टिक पाउच की पोटलीनुमा 15 पोटलियां बरामद हुईं। इनकी तलाशी करने पर इसमें 3.58 ग्राम एमडीएम और 324 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने नशे को अपने कब्जे में लेने के बाद जब्त किया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई वालूगंज में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोशन कुमार झा को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
वहीं रामपुर स्थित किन्नौर की अदालत ने नाबालिग से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। इसके अलावा नाबालिग को सरकार की ओर से एक लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को पीड़िता गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी, जहां आरोपी से मुलाकात हुई। दोनों की पहले भी फोन पर बात होती थी। आरोपी रामपुर में गणतंत्र दिवस का अच्छा कार्यक्रम होने का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ ले गया। आरोपी ने शराब पी रखी थी। रामपुर पहुंचने पर वह पीड़िता को एक गेस्ट हाउस में ले गया, जहां जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां वह लगभग छह माह तक रही और इस दौरान वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने गर्भपात करवाने के लिए गोलियां दीं, जिससे पीड़िता की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी उसे रामपुर बस अड्डे में छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग ने सूचना अपनी मां को दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। मामले में अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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