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Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल: हाईकोर्ट की टिप्पणी – मामला सिर्फ अपर शिमला के कुछ गांवों तक सीमित नहीं

हिमाचल: हाईकोर्ट की टिप्पणी – मामला सिर्फ अपर शिमला के कुछ गांवों तक सीमित नहीं

By hinditvnews
July 17, 2025
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Himachal: हाईकोर्ट की टिप्पणी… अपर शिमला के एक दो गांवों से ही नहीं

हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Thu, 17 Jul 2025

हाईकोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अवैध तरीके से किए कब्जों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल दो-तीन बीघा वाले पर ही नहीं, बल्कि बड़े कब्जाधारकों पर भी कार्रवाई करें।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अवैध तरीके से किए कब्जों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल दो-तीन बीघा वाले पर ही नहीं, बल्कि बड़े कब्जाधारकों पर भी कार्रवाई करें। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रदेश में कितने अवैध कब्जे हैं, सरकार इस मामले में अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर अदालत को बताए।

हाईकोर्ट ने कहा कि वन भूमि पर अवैध तरीके से बगीचे लगाने के मामले में केवल अपर शिमला के एक-दो गांव चैंथला और कुमारसैन पर ही नहीं, पूरे प्रदेश से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि कार्रवाई केवल वन भूमि पर लगाए गए सेब के पेड़ों पर ही न करें, बल्कि जहां भी सरकारी भूमि और वन भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं, उन सभी कब्जाधारकों पर एक समान कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की जा रही है।

सरकार और विभाग अवैध कब्जों को हटाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में कितने अतिक्रमण किए गए हैं, इस पर सरकार अगली सुनवाई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। इससे पहले बीते दिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब के बगीचों की देखरेख करने में अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें सरकार ने सेब के बगीचों का प्रबंधन स्वयं करने में असमर्थता जाहिर की है।

 

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