हिमाचल में जल शक्ति विभाग की भर्ती में पारदर्शिता हेतु 100 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू

हिमाचल: जल शक्ति विभाग में भर्ती में पारदर्शिता के लिए लागू होगी 100 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 13 Feb 2026
जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल), क्लास-1 (राजपत्रित) के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है।
प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल), क्लास-1 (राजपत्रित) के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है। विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती में पारदर्शिता के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू होगी। इसके तहत 1 से 100 तक के प्रत्येक अंक को विशिष्ट श्रेणियों जैसे सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके तहत सीधी भर्ती और विभिन्न फीडर श्रेणियों के लिए विशिष्ट रोस्टर निर्धारित किए गए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन पदों को अन्य निर्धारित श्रेणियों से भरा जा सकेगा।
संशोधित नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति का कोटा स्पष्ट कर दिया गया है। अब कुल पदों में से 45 प्रतिशत पद उन जूनियर इंजीनियरों (सिविल) से भरे जाएंगे, जिनके पास सात साल की नियमित सेवा या नियमित व तदर्थ सेवा का अनुभव होगा। नियमों के अनुसार 29 प्रतिशत कोटा उन जूनियर इंजीनियरों के लिए आरक्षित होगा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई/ बी टेक या एएमआईई की डिग्री हासिल की है। इसके लिए नियमित सेवा के साथ डिग्री धारकों के लिए तीन साल के अनुभव की शर्त रखी गई है। इसके अतिरिक्त, 01 प्रतिशत पद उन योजना अधिकारियों के लिए होंगे जिनके पास ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा और निर्धारित अनुभव होगा।















