पॉक्सो केस: स्कूल प्रवक्ता को 6 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Shimla: पॉक्सो एक्ट में स्कूल प्रवक्ता दोषी करार, छह साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
हिंदी टीवी न्यूज,शिमला। Published by: Megha Jain Updated Sat, 02 May 2026
विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट, दुष्कर्म/पॉक्सो) शिमला ने पॉक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में स्कूल प्रवक्ता दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट, दुष्कर्म/पॉक्सो) शिमला ने पॉक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में स्कूल प्रवक्ता दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 1 नवंबर 2024 को थाना सुन्नी में अभियोग संख्या 50/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में दर्ज हुआ था, जो गंभीर प्रकार के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इस प्रकरण में आरोपी प्रवक्ता जय प्रकाश(46) उर्फ जेपी निवासी गांव करयाली सुन्नी को दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की जांच पुलिस टीम की ओर से विधिसम्मत तरीके से की गई तथा आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी की दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। पूरे प्रकरण में पीड़ित की पहचान और गरिमा की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया है। जिला शिमला पुलिस बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।















