पंजाब निकाय चुनाव: बैलेट पेपर फैसले पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से मांगा जवाब।

पंजाब निकाय चुनाव: बैलेट पेपर से वोटिंग के फैसले पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य चुनाव आयोग से पूछा-औचित्य क्या है
हिंदी टीवी न्यूज, चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Wed, 20 May 2026
पंजाब में 26 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। इस चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनाैती दी गई है। ‘
पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कड़ा सवाल पूछा। ‘














