देश विरोधी साजिश केस: तीन कश्मीरी छात्र दोषी, एक बरी

देश के खिलाफ रची युद्ध की साजिश: तीन कश्मीरी छात्र दोषी, एक बरी; एनआईए कोर्ट चार को सुनाएगी फैसला
हिंदी टीवी न्यूज, मोहाली। Published by: Megha Jain Updated Wed, 03 Jun 2026
अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों की साजिश और उससे जुड़ी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता साबित करने में सफल रहा। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
मोहाली की एनआईए कोर्ट ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीएच) के लिए हथियार व विस्फोटक जुटाने के मामले में तीन कश्मीरी छात्रों को दोषी करार दिया है।
चौथे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर 4 जून को फैसला सुनाएगी। स्पेशल जज दिनेश कुमार वधवा ने आरोपी जाहिद गुलजार, मोहम्मद इदरीश शाह और यासिर रफीक भट्ट को दोषी पाया।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक लोकेश नारंग के अनुसार, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों की साजिश और उससे जुड़ी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता साबित करने में सफल रहा। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन अंसार गज़वत-उल-हिंद से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।















