उत्तराखंड: अभियोजन निदेशक पद पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

UK News: अभियोजन निदेशक के पद पर पुलिस अफसर ही क्यों? हाईकोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने सरकार से पूछा ये सवाल
हिंदी टीवी न्यूज, नैनीताल। Published by: Megha Jain Updated Tue, 07 Jul 2026
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभियोजन निदेशक के पद पर एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने इस पद के लिए क्या नियम बनाए हैं। सरकार को इसका जवाब एक महीने के अंदर पेश करना होगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अभियोजन निदेशक के पद पर हुई पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि उनके द्वारा अभियोजन निदेशक पद के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने इस पर एक माह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्याय सहिंता की धारा में प्रावधान है कि अभियोजन निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या ऐसे अधिवक्ता जिनकी वकालत 15 साल हो चुकी हो उन्हें अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पद पर पुलिस अधिकारी की ही नियुक्ति करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। याचिका में कहा कि जांच स्वतंत्र हो इसलिए इस विभाग को पुलिस से अलग रखा गया है। अब यहां पुलिस अधिकारी ही जांच के पद को संभाले हुए है तो जांच प्रभावित हो सकती है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई
कि अभियोजन निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति की जाए जिसकी वकालत 15 साल की हो चुकी हो और वह भारतीय न्याय सहिंता की धारा 20 में दिये गए प्रावधानों को पूर्ण करता हो।















