हिमाचल: आपत्तिजनक पोस्ट पर मंडी के जितेंद्र राजपूत पर SC/ST एक्ट में केस

Himachal News: सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट, मंडी के जितेन्दर राजपूत पर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 16 Jul 2026
लाहौल-स्पीति पुलिस ने मंडी जिले के जितेन्दर राजपूत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जनजातीय समुदाय और अनुसूचित वर्गों के संबंध में कथित आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिवक्ता सुदर्शन जस्पा की शिकायत पर केलांग थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।
लाहौल-स्पीति पुलिस ने मंडी जिले के जितेन्दर राजपूत के खिलाफ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विशेष रूप से लाहौल के जनजातीय समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट साझा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। यह शिकायत अधिवक्ता एवं लाहौल पोटेटो सोसायटी के चेयरमैन सुदर्शन जस्पा द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला को सौंपी गई थी।
शिकायत प्राप्त होने के बाद, केलांग थाने में एफआईआर नंबर 23/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) की धारा 3(1)(u) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।














