Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • रामायण ट्रेलर: डबल रोल में रणबीर, अरुण गोविल-रकुलप्रीत की झलक

  • Delhi: तीन बच्चों वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे ₹2500? लक्ष्मी योजना पर सवाल

  • यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला: शहजाद भट्टी पर NIA का गैर-जमानती वारंट

  • फर्जी गोदनामा रद्द, आठ वर्षीय बच्ची जैविक माता-पिता के संरक्षण में

  • Uttarakhand: खड़गे के दौरे से पहले छह सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल: कर्मियों को सुप्रीम राहत, अनुबंध सेवा का मिलेगा वरिष्ठता लाभ

हिमाचल: कर्मियों को सुप्रीम राहत, अनुबंध सेवा का मिलेगा वरिष्ठता लाभ

By hinditvnews
July 30, 2026
7
0
Supreme Court

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मियों को सुप्रीम राहत, अनुबंध सेवाकाल का मिलेगा वरिष्ठता लाभ

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 30 Jul 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी वरिष्ठता और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य सरकार को न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी होगी।

सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को रद्द करने के हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए चार माह का अतिरिक्त समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद अब कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसका लाभ प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने नियमित नियुक्ति से पहले वर्षों तक अनुबंध आधार पर सेवाएं दी हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 25 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार के इस अधिनियम को असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। हिमाचल हाईकोर्ट में कर्मचारियों से जुड़े हजारों मामले हर रोज सुनवाई के लिए लग रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस कानून के आधार पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को वापस लेने, वरिष्ठता छीनने या रिकवरी (कटौती) करने संबंधी सभी सरकारी फैसले व अस्वीकृति पत्र रद्द किए हैं। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे न्यायिक फैसलों व सांविधानिक प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को तीन माह में सेवा लाभ प्रदान करें।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य विधायिका के पास अदालतों की ओर से दिए गए फैसलों को पलटने या निष्प्रभावी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार ने अदालतों के ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे ताज मोहम्मद मामला) को प्रभावहीन करने के लिए कानून बना न्यायिक शक्तियों में अतिक्रमण किया है।

संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य को लोक सेवाओं के नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन ऐसा कोई कानून बनाने की अनुमति नहीं देता जो सांविधानिक ढांचे व न्यायिक आदेशों के विपरीत हो। हाईकोर्ट ने नोट किया कि सरकार ने 12 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को अदालती आदेशों के तहत लाभ प्रदान किए, जबकि 12 दिसंबर 2003 के बाद आरएंडपी नियमों के तहत पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित कर्मियों को लाभ से वंचित करने का प्रयास किया गया।

90 के दशक से सेवा लाभ की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी
अनुबंध अवधि को सेवा लाभों में जोड़ने के लिए कर्मचारी पहली बार कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी इस मुद्दे पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जा चुकी है। 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि नियमों के तहत हुई अनुबंध नियुक्ति बाद में नियमित सेवा में परिवर्तित होती है, तो उस अनुबंध अवधि को भी वरिष्ठता और वित्तीय लाभों के लिए गिना जाएगा। कर्मचारी इसी न्यायिक सिद्धांत के आधार पर लगातार अदालतों का रुख कर रहे थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से लाया गया नया कर्मचारी सेवा संबंधी कानून इन लाभों पर रोक लगा रहा था।

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, भर्ती एवं सेवा शर्तें कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
भर्ती एवं सेवा शर्तें कानून-2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज किया जाना सुक्खू सरकार की “असंवैधानिक नीति” पर करारा जवाब है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी इस कानून को निरस्त कर चुका था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करती है, जबकि उसके फैसले कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भर्ती एवं सेवा शर्तें कानून लाकर कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ से जुड़े दायित्वों को भविष्य की सरकारों पर डालने का प्रयास किया। भाजपा ने विधानसभा में भी इस विधेयक का विरोध किया था और इसे असंवैधानिक बताया था।

सरकार के अन्य फैसलों पर भी उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब राज्य सरकार के किसी फैसले पर अदालत ने आपत्ति जताई हो। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले बागी विधायकों की पेंशन से जुड़े कानून, वाटर कमीशन, मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की नियुक्तियों, बिजली दरों और पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में भी सरकार को न्यायालयों में झटका लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों की कानूनी लड़ाई में सरकारी धन का व्यापक उपयोग हुआ।

‘हर बात पर भाजपा को दोष देना मुख्यमंत्री की आदत’
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी हर नाकामी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की संपत्ति को लेकर सामने आई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी और उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है।

परीक्षा कानून संशोधन विधेयक का किया स्वागत
लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पारित होने का स्वागत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा में मदद मिलेगी। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी।

Share :
Tagshimachal newshindi newsshimla newssupreme court dismisses himachal government slp employee seniority case
Previous Article

Signify Introduces Philips FocusGlow Range: Lighting Engineered ...

Next Article

Himachal: दिव्यांग कोटे में जातिगत आरक्षण असंवैधानिक: ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Pm Modi
    उत्तराखण्ड

    पीएम मोदी आज करेंगे हर्रावाला रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन

    July 17, 2026
    By hinditvnews
  • Police
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal News: आईपीएस अधिकारियों के भी होंगे तबादले, सूची तैयार

    April 30, 2025
    By hinditvnews
  • Kedar
    उत्तराखण्ड

    चारधाम यात्रा: बदरीनाथ-केदारनाथ में वीडियो-रील पर रोक, मंदिर के 30 मीटर दायरे में मोबाइल बैन

    April 7, 2025
    By hinditvnews
  • Dhami
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को औद्योगिक प्रोत्साहन की उम्मीद

    February 17, 2025
    By hinditvnews
  • Police
    Horoscopemanalinahanऊनाकांगड़ाकिन्नौरकुल्लूचंबाधर्मशालाबिलासपुरमंडीलाहौल & स्पीतिशिमलासिरमौरसोलनहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने साक्षात्कार शेड्यूल जारी”

    January 4, 2025
    By hinditvnews
  • hamirpur
    हमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Hamirpur (Himachal) News: मरीजाें के भोजन पर वरिष्ठ नागरिक सभा खर्च करेगी 60 लाख

    February 19, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • Kullu
    कुल्लूशिमलाहिमाचल प्रदेश

    कुल्लू अग्निकांड: राख के ढेर बने आशियाने.

  • Heavy Rain in uttrakhand
    हमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    Heavy Rain in Himachal: भारी बारिश से हमीरपुर में गिरे 50 बिजली के खंबे, अब तक 3 लोगों की मौत व 2 लापता

  • Weather Update
    manaliकुल्लूलाहौल & स्पीतिशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल में तीन दिन बाद बढ़ जाएगी ठंड,बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी

Timeline

  • July 30, 2026

    रामायण ट्रेलर: डबल रोल में रणबीर, अरुण गोविल-रकुलप्रीत की झलक

  • July 30, 2026

    Delhi: तीन बच्चों वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे ₹2500? लक्ष्मी योजना पर सवाल

  • July 30, 2026

    यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला: शहजाद भट्टी पर NIA का गैर-जमानती वारंट

  • July 30, 2026

    फर्जी गोदनामा रद्द, आठ वर्षीय बच्ची जैविक माता-पिता के संरक्षण में

  • July 30, 2026

    Uttarakhand: खड़गे के दौरे से पहले छह सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Ramayan

    रामायण ट्रेलर: डबल रोल में रणबीर, अरुण गोविल-रकुलप्रीत की झलक

    By hinditvnews
    July 30, 2026
  • 17 01 2024 Arvind Kejriwal 23631636

    Delhi: तीन बच्चों वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे ₹2500? लक्ष्मी योजना पर सवाल

    By hinditvnews
    July 30, 2026
  • Nia

    यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला: शहजाद भट्टी पर NIA का गैर-जमानती वारंट

    By hinditvnews
    July 30, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.