Himachal: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन बेचने की कोशिश, केस दर्ज

Himachal News : फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर पौंग विस्थापित की जमीन बेचने की कोशिश, दो नामजद समेत अन्य पर केस
हिंदी टीवी न्यूज, ज्वाली/रैहन (कांगड़ा)। Published by: Megha Jain Updated Fri, 31 Jul 2026
कांगड़ा के जवाली में पौंग बांध विस्थापित की राजस्थान में आवंटित जमीन को कथित रूप से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेचने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने दस्तावेज में हस्ताक्षर, आधार नंबर और फोटो में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पौंग बांध विस्थापित को राजस्थान में आवंटित जमीन को कथित तौर पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तयारनामा) के जरिए बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद जवाली पुलिस ने दो नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता जगदीश चंद ने बताया कि उन्हें राजस्थान के रामगढ़ क्षेत्र में सरकार की ओर से एक मुरब्बा भूमि आवंटित की गई है। यह जमीन उन्होंने खेती के लिए एक व्यक्ति को काश्त पर दी हुई है।
एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।















