Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Greater Noida: GBU में खुलेगा AI और ग्रीन स्किल्स सेंटर

  • CWG 2026: PM से मुलाकात के चलते खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्थगित

  • Uttarakhand: हल्द्वानी रैली में भाजपा पर बरसेंगे खरगे

  • Uttarakhand: भारी बारिश अलर्ट: आज चमोली के सभी स्कूल बंद

  • Uttarakhand: तीलू रौतेली पुरस्कार: 13 महिलाओं का चयन, 8 अगस्त को सम्मान

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›Himachal: भर्ती में शामिल होकर चुनौती नहीं दे सकते अभ्यर्थी: हाईकोर्ट

Himachal: भर्ती में शामिल होकर चुनौती नहीं दे सकते अभ्यर्थी: हाईकोर्ट

By hinditvnews
August 6, 2026
9
0
Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea

हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती में भाग लेने के बाद प्रक्रिया को चुनौती देना गैर कानूनी

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 06 Aug 2026

हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया (इंटरव्यू) में भाग लेने के बाद असफल होने पर उम्मीदवार का भर्ती प्रक्रिया और उसके नियमों को चुनौती देना गैर कानूनी है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया (इंटरव्यू) में भाग लेने के बाद असफल होने पर उम्मीदवार का भर्ती प्रक्रिया और उसके नियमों को चुनौती देना गैर कानूनी है। खंडपीठ ने कहा कि कानून का यह तय सिद्धांत है कि जो उम्मीदवार पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया या साक्षात्कार में भाग लेता है, वह परिणाम में असफल होने के बाद उस प्रक्रिया या मापदंडों को चुनौती नहीं दे सकता। उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार एक ही समय में लाभ लेने और विरोध करने की नीति नहीं अपना सकता।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के उस आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें ड्राइवर पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में मात्र 67 दिन के लिए 8,310 रुपये प्रतिमाह वेतन पर ड्राइवर के पद पर अस्थायी रूप से रखा गया। इस अनुबंध की शर्त के अनुसार उनकी सेवा 16 जुलाई 2013 को स्वतः समाप्त हो गई। इसके बाद निगम ने 18 जून 2013 को एक वर्ष के अनुबंध पर नौ चालकों के पदों के लिए नई विज्ञापन प्रक्रिया शुरू की।

याचिकाकर्ता ने इस दूसरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और फरवरी 2014 में इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वह अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनके साथ वर्ष 2012 की पहली भर्ती में चुने गए एक अन्य व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गई, जबकि उन्हें बाहर कर दिया गया। इसलिए उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। अदालत ने पाया कि एक अन्य व्यक्ति का चयन दूसरे विज्ञापन के तहत साक्षात्कार (5 और 6 फरवरी 2014) में मेरिट सूची में स्थान पाने पर हुआ था, न कि किसी पुरानी याचिका या पूर्व जुड़ाव के कारण। याचिकाकर्ता दूसरे दौर की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में विफल रहे, इसलिए वे समानता का दावा नहीं कर सकता।

दिव्यांगों के लिए हिम बस कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई
प्रदेश हाईकोर्ट में पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा और इसके लिए हिम बस कार्ड की अनिवार्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी एचआरटीसी ने पीठ के समक्ष दिव्यांगों की यात्रा सुविधा से जुड़े मौजूदा नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यदि दिव्यांगता 70% से अधिक है, तो उनके साथ एक अटेंडेंट (सहयोगी) को भी मुफ्त यात्रा की अनुमति है। दृष्टिहीन व्यक्तियों को राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी एक अटेंडेंट के साथ मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है।

याचिकाकर्ता ने इस मामले पर अपने अंतिम तर्क और बहस प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को सुनिश्चित की है। यह मामला 27 अक्तूबर 2025 को जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) से संबंधित है। याचिका में मांग की गई है कि दिव्यांगजनों को हिम बस कार्ड की अनिवार्य शर्त से छूट दी जाए और केंद्र सरकार की ओर से जारी यूडीआईडी (यूनिवर्सल डिसएबिलिटी आईडी) कार्ड के आधार पर ही मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान की जाए।

Share :
TagsHimachal High Court rules challenging the recruitment process after participating in it is illegal.Himachal Pradesh Shimla Newshindi news
Previous Article

WAE Showcases Next-Generation Sustainable Water Technologies at ...

Next Article

HP Assembly Monsoon Session: सरकार पर विपक्ष ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Dance2
    उत्तराखण्ड

    New Year 2025: नैनीताल में धूम, पर्यटकों ने जमकर थिरका

    January 1, 2025
    By hinditvnews
  • Arrest
    धर्मशालाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal:धर्मशाला में अवैध वीजा पर रह रही युगांडा की महिला गिरफ्तार

    February 15, 2026
    By hinditvnews
  • Himachal Pradesh Snowfall
    Weatherशिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Weather Today: हिमाचल में मुसीबत बनी बारिश-बर्फबारी, 180 सड़कें अभी भी बंद; आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

    February 9, 2024
    By hinditvnews
  • Transfar
    Chandigarh Newsहरियाणा

    हरियाणा में जिला कैडर शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन

    February 5, 2026
    By hinditvnews
  • himachal high court
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल HC ने कॉलेज कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष पर अंतरिम रोक लगाई

    December 13, 2025
    By hinditvnews
  • Supreme Court
    राष्ट्रीय

    Sandeshkhali: संदेशखाली मामले पर SC का लोकसभा सचिवालय को नोटिस, विशेषाधिकार कमेटी की कार्रवाई पर लगाई रोक

    February 19, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • kalka shimla railway treak
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    कवायद: कालका-शिमला ट्रैक को दुरुस्त करने की योजना तैयार, 13 करोड़ होंगे खर्च

  • Cmsukhu Ll
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Shimla: सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना

  • himachal congress bjp
    शिमलाहमीरपुरहिमाचल प्रदेश

    कांगड़ा-हमीरपुर सीट से जिताऊ प्रत्याशी तलाशने को कांग्रेस ने फिर करवाया सर्वे

Timeline

  • August 6, 2026

    Greater Noida: GBU में खुलेगा AI और ग्रीन स्किल्स सेंटर

  • August 6, 2026

    CWG 2026: PM से मुलाकात के चलते खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्थगित

  • August 6, 2026

    Uttarakhand: हल्द्वानी रैली में भाजपा पर बरसेंगे खरगे

  • August 6, 2026

    Uttarakhand: भारी बारिश अलर्ट: आज चमोली के सभी स्कूल बंद

  • August 6, 2026

    Uttarakhand: तीलू रौतेली पुरस्कार: 13 महिलाओं का चयन, 8 अगस्त को सम्मान

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Noida

    Greater Noida: GBU में खुलेगा AI और ग्रीन स्किल्स सेंटर

    By hinditvnews
    August 6, 2026
  • Modi

    CWG 2026: PM से मुलाकात के चलते खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्थगित

    By hinditvnews
    August 6, 2026
  • Kharge

    Uttarakhand: हल्द्वानी रैली में भाजपा पर बरसेंगे खरगे

    By hinditvnews
    August 6, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.