Amritpal Singh: लोकसभा सदस्यता नहीं जाएगी, लीव रिकमेंड, सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे

Amritpal Singh: नहीं जाएगी अमृतपाल सिंह की लोकसभा सदस्यता, लीव हुई रिकमेंड; सत्र में नहीं हो पाएंगे शामिल
हिंदी टीवी न्यूज़, चंडीगढ़ Published by: Megha Jain Updated Wed, 12 Mar 2025
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वह खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बना है लेकिन जेल में होने के कारण वह लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। इस बाबत उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की लीव लोकसभा ने रिकमेंड कर ली है। केंद्र सरकार ने आज हाइकोर्ट को इसकी जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि अमृतपाल सिंह की लीव रिकमेंड कर ली गई, लिहाजा अब उनकी लोक सभा सदस्यता नहीं जाएगी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है।
वहीं अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें लोकसभा सेशन में शामिल होने की भी इजाजत दी जाए। इस पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि इन दोनों आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि कोई भी आरोपी जो कस्टडी में या डिटेंशन में हो, उसे सेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इस लिहाज से यह साफ है कि अमृतपाल सिंह सेशन में शामिल होने का अधिकारी नहीं है।
इसके बाद अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के एमपी लैड फंड नहीं मिल रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के वकील को कहा कि वे इसके लिए लोक सभा स्पीकर को रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं।