Haryana Cabinet Expansions: ‘91वें संशोधन का उल्लंघन…’
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Haryana Cabinet Expansions: ‘91वें संशोधन का उल्लंघन…’ हरियाणा के कैबिनेट विस्तार को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
चंडीगढ़. हरियाणा में नायब सैनी सरकार में 19 मार्च को कैबिनेट विस्तार हुआ था. अब इस कैबिनेट विस्तार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने कैबिनेट के गठन के बाद अब विस्तार को भी असंवैधानिक बताया और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से कहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है. साथ ही संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन भी किया गया है. इस संशोधन के तहत, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से सिर्फ 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है. ऐसे में यह संख्या 13 होनी चाहिए, जबकि सीएम नायब सिंह सैनी कैबिनेट में 14 मंत्री है. पहले 5 अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और अब बीते 8 और विधायकों को मंत्री बनाया गया. इनके अलावा, एडवोकेट जनरल के पास भी कैबिनेट रेंक होता है. इस लिहाज से हरियाणा में यह संख्या 15 हो गई है, जोकि संविधान के 91 वें संशोधन का उलंघन है.
याचिका में मांग की गई है कि कैबिनेट विस्तार को रद्द किया जाएगा. फिलहाल याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है. रजिस्ट्री से क्लियर होने के बाद ही इस पर सुनवाई की कोई तारीख आएगी.
सीएम की नियुक्ति को भी दी गई थी चुनौती
हरियाणा के सीएम की नियुक्ति को भी इससे पहले, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. चुनौती में कहा गया था कि नायब सैनी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं. ऐसे में वह सीएम नहीं बन सकते हैं. फिलहाल, मामला लंबित है.