HC का फैसला: तलाक के बाद भी उपहार वापसी अधिकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा: तलाक के बाद भी धन-उपहार वापसी के लिए दी जा सकती अर्जी
हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Fri, 02 Jan 2026
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को कहा कि स्त्री धन व संपत्ति की वापसी पर गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाए। वहीं, वैवाहिक विवादों और संपत्ति के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और संपत्ति के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी के बीच तलाक की डिक्री पारित हो चुकी है, तब भी महिला धन, उपहार और अन्य संपत्तियों की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट में स्वतंत्र रूप से अर्जी दे सकती है।















