Himachal: केएनएच शिफ्टिंग पर रोक: हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार

नहीं शिफ्ट होगा केएनएच: सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार; डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव पर भी रोक
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 13 May 2026
केएनएच अब आईजीएमसी शिफ्ट नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी है।
कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में फालमा चौहान की ओर से दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिफ्टिंग प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख में मामले को आगे सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले को लेकर सुनवाई की। वहीं, हाईकोर्ट ने डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने हाल ही में कमला नेहरू अस्पताल की गायनी ओपीडी और कुछ अन्य सेवाओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिफ्ट करने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि आईजीएमसी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीजों को उन्नत इलाज मिल सकेगा। इस फैसले का शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीखा विरोध हुआ था। स्थानीय लोगों, महिलाओं के संगठनों (AIDWA), CPI(M) और विपक्षी दलों ने इसे ऐतिहासिक अस्पताल को कमजोर करने की साजिश बताया। विरोध प्रदर्शनों के बाद कई संगठनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।















