HP हाई कोर्ट की फटकार: देरी पर याचिका खारिज, केंद्र सरकार पर सवाल

HP High Court: केंद्र सरकार सोती रही, देरी के आधार पर याचिका खारिज
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 03 Mar 2026
केंद्र सरकार ने 2020 के एक पुराने आदेश को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने देरी के कारण दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देरी के कारण दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने 2020 के एक पुराने आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक केंद्र सरकार सोती रही। यदि सरकार लंबे समय तक अदालती आदेशों पर चुप्पी साधे रहती है, तो बाद में वह अपनी मर्जी से उन आदेशों को चुनौती नहीं दे सकती।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पाया कि केंद्र सरकार 2020 के आदेश के बाद वर्षों तक शांत बैठी रही। जब 2025 में ट्रिब्यूनल ने आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया और अवमानना जैसी स्थिति बनी, तब सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा है कि जब किसी आदेश को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी जाती, तो उस पक्ष के पक्ष में एक कानूनी अधिकार बन जाता है जिसने केस जीता है।














