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Home›दिल्ली›Quota Sub-classification: एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा किसे?

Quota Sub-classification: एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा किसे?

By hinditvnews
August 2, 2024
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Supreme Court

 एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मतलब क्या है

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले की देशभर में चर्चा हो रही है। सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से सुनाए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति दे दी है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिये पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। 2004 में भी शीर्ष अदालत ने माना था कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन ह अब इस फैसले पर देश के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोजपा (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुर्नविचार किया जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ‘ऐतिहासिक’ करार दिया।

पहले जानते हैं कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण क्या है?
अदालत के सामने राज्यों ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इसे मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। 2007 में, बिहार ने अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया।

तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत अरुंधतियार जाति को तीन प्रतिशत कोटा दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति एम.एस. जनार्थनम की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0-5% नौकरियां हैं। 2000 में, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उप-समूहों में पुनर्गठित करने और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% अनुसूचित जाति कोटा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटने का कानून पारित किया। हालांकि, इस कानून को वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।पंजाब में भी ऐसे कानून हैं जो अनुसूचित जाति कोटे में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को वरीयता देते हैं। इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई और अंततः ताजा निर्णय इसी के चलते आया।

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