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Shimla: हाईकोर्ट ने मेयर कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 11 नवंबर

By hinditvnews
November 4, 2025
11
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himachal high court

Shimla: मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 11 नवंबर को अगली सुनवाई

हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 04 Nov 2025

के मेयर का कार्यकाल ढाई से पांच वर्ष बढ़ाने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।

नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल ढाई से पांच वर्ष बढ़ाने का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, निदेशक शहरी विकास विभाग और शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने महापौर सुरेंद्र चौहान को याचिकाकर्ता के माध्यम से दस्ती नोटिस देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है।

जनहित याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि शिमला नगर निगम में चुनी हुई महिला पार्षदों की संख्या 21 है। रोटेशन के हिसाब से अगले ढाई वर्ष के लिए यह पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया है। लेकिन सरकार ने इसी बीच इसको लेकर एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें महापौर के कार्यकाल को ढाई वर्ष से 5 वर्ष कर दिया है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 15 मई 2023 मई नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिनमें 50 फीसदी महिला पार्षद है। 14 नवंबर को मेयर का ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

 

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