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Home›manali›Sukh Samman Nidhi Yojana: सरकार से नियमित आय नहीं है, तभी मिलेंगे 1500-1500 रुपये

Sukh Samman Nidhi Yojana: सरकार से नियमित आय नहीं है, तभी मिलेंगे 1500-1500 रुपये

By hinditvnews
March 8, 2024
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Yojna

Sukh Samman Nidhi Yojana: सरकार से नियमित आय नहीं है, तभी मिलेंगे 1500-1500 रुपये

प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही प्रति माह 1500-1500 रुपये मिलेंगे।

हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही प्रति माह 1500-1500 रुपये मिलेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जार कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। तहसील कल्याण अधिकारी फाॅर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी।

प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है। सरकार 18 से 60 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह 1500-1500 रुपये देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फार्म के तहत बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी देने को कहा है। आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी भी देने को कहा गया है।

परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 

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