Uniform Civil Code: उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC

Uniform Civil Code: उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC, विशेषज्ञ समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का ड्राफ्ट
हिंदी टीवी, देहरादून Published by: Megha Jain Updated Fri, 18 Oct 2024
Uttarakhand Uniform Civil Code: यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था, जिसे आज सीएम धामी को साैंप दिया गया है।
उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रहा है। आज शुक्रवार(18 अक्तूबर) को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है।
नाै नवंबर को यूसीसी लागू करने की तैयारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार नौ नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। ऐसे में अब समीति के फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट साैंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में नाै नवंबर को लागू हो जाएगा।
यूसीसी में ये है खास
नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग हैं। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं हैं।
ऑनलाइन मिल सकेगी सारी जानकारी
जन सामान्य की सुलभता को देखते हुए यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार की गई है, इसमें पंजीकरण और अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके।
यूसीसी के मुख्य बिंदु
- राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
- विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया।
- यूसीसी विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।
- यूसीसी विधेयक 2024 की नियमावली एवं क्रियान्वयन बनाए जाने की आवश्यकता को देखते हुए (शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की गई।
- नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में आज 18 अक्तूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली साैंपी।