Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Racold Joins The Restore Awards® as Earth Partner to Promote Energy-Efficient, Sustainable Comfort

  • Azbil to Present Automation Solutions as a Platinum Partner at Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2026

  • Punjabi Cinema Meets Everyday Hydration as Bisleri Unveils Singh vs Kaur 2 Limited-Edition Packs

  • HKTB Launches Inaugural "Hong Kong Halloween Month" with a Cosplay Street Party Offering Visitors an "Only in Hong Kong" Halloween Experience

  • SharonPly Honours Five Masters of Woodcraft at Seventh I AM STRONGEST Awards

Chandigarh Newsपंजाबहरियाणा
Home›Chandigarh News›हाईकोर्ट: तलाक के बाद भी बच्चे को मिलेगा पिता के सेवा लाभों में हिस्सा

हाईकोर्ट: तलाक के बाद भी बच्चे को मिलेगा पिता के सेवा लाभों में हिस्सा

By hinditvnews
July 15, 2026
91
0
Pu High Court

Highcourt: तलाक के बाद भी बच्चे को पिता के सेवा लाभों में समान हिस्सा, पिता और संतान का संबंध नहीं होता खत्म

हिंदी टीवी न्यूज,चंडीगढ़ । Published by: Megha Jain Updated Wed, 15 Jul 2026

अदालत ने कहा कि पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इसलिए है क्योंकि वे पिता के साथ नहीं रह रहे हो सकते हैं। विधायी मंशा यह है कि माता-पिता के तलाक के कारण बच्चे को पिता की सरकारी सेवा के लाभों से वंचित न किया जाए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता-पिता के तलाक के बावजूद बच्चा पिता के सरकारी सेवा लाभों से वंचित नहीं होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तलाक पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध को समाप्त करता है न कि पिता और संतान के संबंध को। इस फैसले के तहत दिवंगत कर्मचारी की पहली पत्नी से जन्मे बच्चे को भी अनुकंपा वित्तीय सहायता में समान हिस्सा मिलेगा।
यह फैसला सोनीपत निवासी और हरियाणा सरकार के दिवंगत कर्मचारी बंसी लाल से जुड़े एक मामले में आया है। न्यायाधीश संदीप मौदगिल ने बंसी लाल की दूसरी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पहली पत्नी से जन्मे नाबालिग पुत्र को भी अनुकंपा वित्तीय सहायता में दूसरी पत्नी के बराबर हिस्सा देने का निर्णय लिया गया था।
बंसी लाल की पहली शादी पूजा रानी से हुई थी, जिससे वर्ष 2010 में एक पुत्र का जन्म हुआ। वर्ष 2019 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया था। बंसी लाल की जुलाई 2024 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। शुरुआत में पूरी अनुकंपा वित्तीय सहायता दूसरी पत्नी को दी गई थी। बाद में पहली पत्नी के पुत्र ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायालय की दलीलें
हाई कोर्ट ने दूसरी पत्नी की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। दूसरी पत्नी ने कहा था कि पहली पत्नी को 30 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा चुका था। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थायी गुजारा भत्ता या बच्चे के भरण-पोषण के लिए दी गई राशि वैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। न्यायालय ने हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 28 का हवाला दिया। इसमें आश्रित बच्चा के बजाय पात्र बच्चा शब्द का प्रयोग किया गया है।

नियमों का उद्देश्य
अदालत ने कहा कि पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इसलिए है क्योंकि वे पिता के साथ नहीं रह रहे हो सकते हैं। विधायी मंशा यह है कि माता-पिता के तलाक के कारण बच्चे को पिता की सरकारी सेवा के लाभों से वंचित न किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि संपत्ति में हिस्सेदारी और अनुकंपा वित्तीय सहायता दो अलग-अलग कानूनी क्षेत्र हैं। संपत्ति में हिस्सा मिलने के आधार पर किसी पात्र बच्चे को अनुकंपा वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता।

Share :
Tagschandigarh newsChild entitled to equal share in father's service benefits after divorce Punjab haryana highcourt verdicthindi newspunjab news
Previous Article

उत्तराखंड: अमेरिका-ईरान जंग से परिवहन निगम की ...

Next Article

मोदी रैली: मंच पर सिर्फ दो मंत्री, ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Teacher
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य, 2028 तक पास करना होगा

    June 26, 2026
    By hinditvnews
  • Mallikarjun Kharge And Pm Modi
    राष्ट्रीय

    Black Paper: मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया ‘ब्लैक पेपर’, खरगे बोले- 10 साल में BJP ने 411 ...

    February 8, 2024
    By hinditvnews
  • Accident
    उत्तर प्रदेश

    Kanpur Accident: हाईवे पर कार-बस टक्कर, तीन की मौत, दो गंभीर घायल

    April 15, 2025
    By hinditvnews
  • hrtc
    शिमलासोलनहिमाचल प्रदेश

    शिमला-धर्मपुर रूट का मामला: नशे में धुत्त होकर दौड़ा रहा था बस

    November 6, 2024
    By hinditvnews
  • Chitta
    चंबाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: रोहड़ू और जुब्बल में 2 साल में 200 युवा नशे के कारण सलाखों के पीछे

    February 6, 2025
    By hinditvnews
  • Kedarnath
    उत्तराखण्ड

    Kedarnath By-Election: कुलदीप के तेवर से भाजपा में बेचैनी

    October 23, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • Igmc
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    IGMC 15 दिन में छुड़ाएगा चिट्टे की लत, विशेष ओपीडी बुधवार और शनिवार को

  • Lok
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal By Election 2024: हिमाचल प्रदेश की इन तीन सीटों पर 10 जुलाई को होगा चुनाव

  • Shimla news
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    शिमला: लक्कड़ बाजार–रिज मैदान के बीच फ्यूनिकुलर ट्रॉली को मंजूरी

Timeline

  • October 7, 2026

    Racold Joins The Restore Awards® as Earth Partner to Promote Energy-Efficient, Sustainable Comfort

  • October 7, 2026

    Azbil to Present Automation Solutions as a Platinum Partner at Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2026

  • October 7, 2026

    Punjabi Cinema Meets Everyday Hydration as Bisleri Unveils Singh vs Kaur 2 Limited-Edition Packs

  • October 7, 2026

    HKTB Launches Inaugural "Hong Kong Halloween Month" with a Cosplay Street Party Offering Visitors an "Only in Hong Kong" Halloween Experience

  • October 7, 2026

    SharonPly Honours Five Masters of Woodcraft at Seventh I AM STRONGEST Awards

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Racold Joins The Restore Awards® as Earth Partner to Promote Energy Efficient, Sustainable Comfort

    Racold Joins The Restore Awards® as Earth Partner to Promote Energy-Efficient, Sustainable Comfort

    By hinditvnews
    October 7, 2026
  • Azbil to Present Automation Solutions as a Platinum Partner at Industrial Transformation ASIA PACIFIC

    Azbil to Present Automation Solutions as a Platinum Partner at Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2026

    By hinditvnews
    October 7, 2026
  • Punjabi Cinema Meets Everyday Hydration as Bisleri Unveils Singh vs Kaur 2 Limited Edition Packs

    Punjabi Cinema Meets Everyday Hydration as Bisleri Unveils Singh vs Kaur 2 Limited-Edition Packs

    By hinditvnews
    October 7, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.