कसोल रेव पार्टी: हाईकोर्ट के डीसी-एसपी तबादले और SIT जांच के आदेश

Kasol Rave Party: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कुल्लू के डीसी-एसपी के तबादले और SIT जांच के निर्देश
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Mon, 29 Jun 2026
हिमाचल हाईकोर्ट ने कसोल रेव पार्टी मामले में कुल्लू के डीसी, एसपी और संबंधित एसडीएम के एक सप्ताह के भीतर तबादले के निर्देश दिए हैं। अदालत ने विभागीय जांच, डीआईजी की निगरानी में एसआईटी गठन और एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू के कसोल (पार्वती घाटी) में नियमों को ताक पर रखकर आयोजित की गई रेव पार्टी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में कुल्लू के डीसी, एसपी और संबंधित एसडीएम को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालती दखल के बाद रुकी पार्टी, मिले प्रतिबंधित ड्रग्स: 9 जून को हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने छापा मारा। जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार मौके से कोकीन और एलएसडी ड्रग्स के साथ दो पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया। बिना परमिट के परोसी जा रही भारी मात्रा में शराब, बीयर की बोतलें, चरस/गांजा भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले रोलिंग पेपर्स बरामद हुए। इस पार्टी में डीजे का काम कर रही रूस की डारिया कुजमिनिख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत की वजह ड्रग ओवरडोज मानी जा रही है। रात 10 बजे तक की अनुमति के बावजूद पार्टी में रात 11 बजे तक तेज संगीत बजाने का टाइम-टेबल तय किया गया था।















