Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • Introducing MOMENTUM 5 Series in India: Your Sound Revelation Starts Here

  • Manipal University Jaipur Organises Four-Day Faculty Development Programme in Collaboration with IIMBx, IIM Bangalore

  • Raj Subramaniam, President and Chief Executive Officer of FedEx Corporation, Receives Appeal of Conscience Award

  • IFQM Symposium 2026: India's Journey Towards Viksit Bharat Must be Powered by Quality, Innovation and Scale

  • How the VinFast VF 6 Fits the "Family 4.0" Lifestyle

शिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›हिमाचल प्रदेश›शिमला›हिमाचल: पत्नी के नाम पर दूसरी महिला का इलाज, पति पर एफआईआर बहाल

हिमाचल: पत्नी के नाम पर दूसरी महिला का इलाज, पति पर एफआईआर बहाल

By hinditvnews
July 7, 2026
104
0
Himachal High Court

Himachal: पत्नी के नाम पर दूसरी महिला का इलाज, आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर बहाल

हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Tue, 07 Jul 2026

हाईकोर्ट ने सेना की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा योजना में धोखाधड़ी के आरोपी पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई को बहाल करने के आदेश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा योजना में धोखाधड़ी के आरोपी पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई को बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत आरोपी को राहत दी गई थी। अब आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला दोबारा शुरू होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 5 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मामला पालमपुर क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता पत्नी और आरोपी की शादी साल 1995 में हुई थी। वैवाहिक विवाद के चलते दोनों के बीच चंडीगढ़ की फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला लंबित है। इस दौरान याचिकाकर्ता पत्नी सितंबर 2019 में अमेरिका चली गई और तब से वहीं रह रही हैं।

शिकायत के अनुसार 19 अप्रैल 2021 को पति ने एक अन्य महिला को विवेकानंद अस्पताल, पालमपुर में अपनी पत्नी के नाम पर भर्ती करवा दिया। आरोपी ने अपनी पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना का दुरुपयोग करते हुए सरकार को लाखों रुपये के मेडिकल बिल भेजे और इस तरह सरकार व अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता ने अमेरिका में होने के कारण अपनी बहन को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। बहन ने जब पुलिस महानिदेशक और स्थानीय पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस ने इसे आपसी वैवाहिक विवाद बताकर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया, जहां अगस्त 2024 में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आरोपी ने पालमपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास अपील की थी। मई 2025 में सत्र न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर एफआईआर और पूरी कार्रवाई को ही रद्द कर दिया था। इसी फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

अग्रिम जमानत मामले में अधिवक्ता को राहत

 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विनय शर्मा को शिमला की अदालत से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने अधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। विनय पर छोटा शिमला थाना में 5 जून 2026 को भारतीय नागरिक संहिता की धाराओं 248, 351 और 356 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इसमें आरोप लगाया है कि अधिवक्ता ने उनके खिलाफ झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्राथमिकी में उल्लेखित धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी के तत्व प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि अधिवक्ता की ओर से पुलिस को दी शिकायत को झूठी जानकारी देने के मामले में पुलिस के पास स्वयं धारा 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई करने का विकल्प था, जिसे नहीं अपनाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

Share :
Tagshimachal pradeshhindi newshp high court: Medical treatment of another woman in wife's name: FIR against accused husband restored.shimla news
Previous Article

Motorola Edge 70 Pro Plus Launched in ...

Next Article

हिमाचल: हिमकेयर भुगतान पर हाईकोर्ट सख्त, बजट ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • Vv
    Chandigarh Newsपंजाबशिमला

    हिमाचल: डॉ. अमरीन और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिए सात फेरे

    September 22, 2025
    By hinditvnews
  • Court Shimla 4c1e8264d54fffe1c92f9f0790555eea
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: हाईकोर्ट का आदेश, वन भूमि से हर हाल में हटेगा अतिक्रमण

    September 26, 2025
    By hinditvnews
  • Weather
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: 6 दिन बारिश, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    August 7, 2026
    By hinditvnews
  • Kissan
    पंजाब

    Kisan Andolan: पंजाब सरकार के साथ दोपहर में होगी बैठक

    September 5, 2024
    By hinditvnews
  • Kharge
    उत्तराखण्ड

    Uttarakhand: खड़गे के दौरे से पहले छह सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा

    July 30, 2026
    By hinditvnews
  • Meerut
    उत्तर प्रदेश

    UP: मेरठ में एसटीएफ ने ढेर किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 1 लाख का इनामी शार्प शूटर

    February 26, 2025
    By hinditvnews

You may interested

  • 05 11 2023 himachal news 4
    कुल्लूहिमाचल प्रदेश

    Kullu: विजिलेंस ने खंगाला सिविल सप्‍लाई और FCI का रिकॉर्ड

  • Shimla
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Shimla Snowfall: सड़कों पर बर्फ जमने से शिमला में थमी वाहनों की रफ्तार, गिरते-फिसलते गंतव्य तक पहुंचे लोग

  • Rashan
    धर्मशालाशिमलाहिमाचल प्रदेश

    हिमाचल: 5 साल तक के बच्चों को ई-केवाईसी में छूट, खाद्य आपूर्ति विभाग का फैसला

Timeline

  • October 5, 2026

    Introducing MOMENTUM 5 Series in India: Your Sound Revelation Starts Here

  • October 5, 2026

    Manipal University Jaipur Organises Four-Day Faculty Development Programme in Collaboration with IIMBx, IIM Bangalore

  • October 5, 2026

    Raj Subramaniam, President and Chief Executive Officer of FedEx Corporation, Receives Appeal of Conscience Award

  • October 5, 2026

    IFQM Symposium 2026: India's Journey Towards Viksit Bharat Must be Powered by Quality, Innovation and Scale

  • October 5, 2026

    How the VinFast VF 6 Fits the "Family 4.0" Lifestyle

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • Introducing MOMENTUM 5 Series in India: Your Sound Revelation Starts Here

    Introducing MOMENTUM 5 Series in India: Your Sound Revelation Starts Here

    By hinditvnews
    October 5, 2026
  • Manipal University Jaipur Organises Four Day Faculty Development Programme in Collaboration with IIMBx, IIM Bangalore

    Manipal University Jaipur Organises Four-Day Faculty Development Programme in Collaboration with IIMBx, IIM Bangalore

    By hinditvnews
    October 5, 2026
  • Raj Subramaniam, President and Chief Executive Officer of FedEx Corporation, Receives Appeal of Conscience Award

    Raj Subramaniam, President and Chief Executive Officer of FedEx Corporation, Receives Appeal of Conscience Award

    By hinditvnews
    October 5, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.