Hindi TV NEWS

Top Menu

Main Menu

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म

logo

Hindi TV NEWS

  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • सोलन
    • किन्नौर
    • चंबा
    • हमीरपुर
    • ऊना
    • सिरमौर
    • मंडी
    • लाहौल & स्पीति
    • कुल्लू
    • कांगड़ा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • राष्ट्रीय
  • खेल
  • धार्मिक यात्रा
  • फ़िल्म
  • UP: योगी का कांग्रेस-सपा पर हमला, रामभक्तों और वक्फ मुद्दे पर घेरा

  • मोहाली: दोस्त की हत्या के दोषी को चार साल बाद उम्रकैद

  • उत्तराखंड: ट्रक में मिला चालक का शव, मौत बनी रहस्य

  • उत्तराखंड: अभियोजन निदेशक पद पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  • जयराम ठाकुर: कांग्रेस आस्था नहीं, राजनीतिक मजबूरी में पहुंची राम मंदिर

चंबाशिमलाहिमाचल प्रदेश
Home›चंबा›हिमाचल: बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में पिता को 20 साल की सजा

हिमाचल: बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में पिता को 20 साल की सजा

By hinditvnews
July 7, 2026
7
0
high court

Himachal News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास में पिता को 20 साल की कठोर कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी

हिंदी टीवी न्यूज,  चंबा। Published by: Megha Jain Updated Tue, 07 Jul 2026

चंबा की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से यौन अपराध के मामले में दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने 19 गवाहों और अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

विशेष न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत ने नाबालिग से यौन अपराध के मामले में दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

संयुक्त निदेशक अभियोजन चंबा दिग्विजय सिंह राणा ने बताया कि यह मामला 31 मार्च 2023 को दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मार्च 2023 की रात को आरोपी ने अपने घर में नशे की हालत में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित ने अगले दिन घटना की जानकारी अपनी सौतेली मां को दी। बाद में घर जाते समय उसने एक महिला को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामले की सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी गई। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में 19 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी नरिंदर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक सोहम कौशल ने की।
बीमा कंपनी को 1.16 लाख का दावा चुकाने के आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा, धर्मशाला ने वाहन बीमा दावा खारिज करने के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,16,418 रुपये की दावा राशि शिकायत दायर होने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को 10 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और 7,500 रुपये मुकदमेबाजी खर्च भी अदा करना होगा। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने यह फैसला अनिल कुमार निवासी गांव सातैन डाकघर प्रीणा जिला चंबा की शिकायत पर सुनाया।

शिकायत के अनुसार अनिल कुमार की महिंद्रा बोलेरो कैंपर का बीमा 11 मार्च, 2022 से 10 मार्च, 2023 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास था। 24 दिसंबर, 2022 को भरमौर क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने तुरंत पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ बीमा दावा भी जमा कर दिया। बावजूद इसके कंपनी ने लंबे समय तक दावा नहीं निपटाया और बाद में उसे खारिज कर दिया। बीमा कंपनी ने दलील दी कि दुर्घटना के समय वाहन में तय संख्या से अधिक लोग सवार थे। चालक के पास वाणिज्यिक वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था। इसलिए दावा अस्वीकार किया गया।

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने वाहन को हुई क्षति का आकलन 1,16,418 रुपये किया था। आयोग ने कहा कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट के विपरीत कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। ऐसे में दावा खारिज करना उचित नहीं था और यह सेवा में कमी का मामला है। इसी आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी को दावा राशि ब्याज सहित तथा मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने के आदेश दिए।

Share :
TagsCHAMBA NEWSChamba POCSO Case: Father Gets 20 Years RI for Attempt to Sexually Assault Minor Daughterhimachal pradeshhindi newsshimla news
Previous Article

Himachal: भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला ए सीरीज: धर्मशाला से ...

Next Article

हिमाचल: ग्राम सभाओं में मोबाइल ऐप से ...

hinditvnews

hinditvnews

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

Related articles More from author

  • gold price
    Chandigarh Newsपंजाब

    Chandigarh: पीएम की अपील से सराफा बाजार में मंदी और रोजगार की चिंता

    May 12, 2026
    By hinditvnews
  • Dhami
    उत्तराखण्ड

    उत्तराखंड: बजट सत्र में आज कैबिनेट बैठक, भू-कानून में संशोधन प्रस्ताव

    February 19, 2025
    By hinditvnews
  • Yogi
    Uncategorized

    UP News: कैबिनेट बैठक आज, नगर निकायों में 3000 पदों पर भर्ती के मानक तय होंगे

    September 26, 2025
    By hinditvnews
  • Aag
    उत्तराखण्ड

    रुड़की: आबादी के पास कूड़े में आग, दमकल ने मशक्कत के बाद पाया काबू

    April 4, 2025
    By hinditvnews
  • Nayab
    हरियाणा

    Pakistani Spy: हरियाणा में पकड़े जासूसों पर CM सैनी की प्रतिक्रिया, जांच जारी

    May 19, 2025
    By hinditvnews
  • Himachal News
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    Himachal Politics Live Updates: ‘लंबे समय तक नहीं चल सकती सुक्खू सरकार’, जयराम ठाकुर ने बजट पर की डिवीजन की ...

    February 28, 2024
    By hinditvnews

You may interested

  • himachal
    हिमाचल प्रदेश

    CM सुक्खू ने किया डॉ. राकेश कुमार को प्रेरणा स्रोत अवॉर्ड से सम्मानित, बोले- आगे भी करते रहेंगे काम

  • 19 09 2024 Himachal News 96 23799901
    शिमलाहिमाचल प्रदेश

    रवनीत बिट्टू के बयान पर सीएम सुक्खू का पलटवार, कहा- पहले तो आप खुद राहुल गांधी के आगे-पीछे लगाते थे चक्कर

  • Kangna
    मंडीहिमाचल प्रदेश

    बुरी फंसी कंगना रनौत, अब विक्रमादित्य सिंह ने घेरा; कहा- हिमाचल के मुद्दों पर बात करें

Timeline

  • July 7, 2026

    UP: योगी का कांग्रेस-सपा पर हमला, रामभक्तों और वक्फ मुद्दे पर घेरा

  • July 7, 2026

    मोहाली: दोस्त की हत्या के दोषी को चार साल बाद उम्रकैद

  • July 7, 2026

    उत्तराखंड: ट्रक में मिला चालक का शव, मौत बनी रहस्य

  • July 7, 2026

    उत्तराखंड: अभियोजन निदेशक पद पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  • July 7, 2026

    जयराम ठाकुर: कांग्रेस आस्था नहीं, राजनीतिक मजबूरी में पहुंची राम मंदिर

Visit Us

logo

Hindi TV News Channel के साथ देखिये हिमाचल की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news on the Himachal's Most subscribed Web News Channel on YouTube. Hindi TV News, हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेब न्यूज चैनल है। Hindi TV News हिमाचल राजनीति, मनोरंजन, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है।

  • Recent

  • Popular

  • yogi

    UP: योगी का कांग्रेस-सपा पर हमला, रामभक्तों और वक्फ मुद्दे पर घेरा

    By hinditvnews
    July 7, 2026
  • Himachal High Court

    मोहाली: दोस्त की हत्या के दोषी को चार साल बाद उम्रकैद

    By hinditvnews
    July 7, 2026
  • Police

    उत्तराखंड: ट्रक में मिला चालक का शव, मौत बनी रहस्य

    By hinditvnews
    July 7, 2026
  • Himachal News

    Himachal Budget Session: प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के प्वाइंट ऑफ ऑर्डर से गर्माएगा सदन, इन ...

    By hinditvnews
    February 26, 2024
  • Dhami

    CM Dhami: इस बात पर भड़के उत्तराखंड के सीएम, अधिकारियों को लगाई फटकार

    By hinditvnews
    February 27, 2024
  • Chd

    Chandigarh News: फिर अदालत की दहलीज पर पहुंचा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन

    By hinditvnews
    February 27, 2024

About us

  • 8679999913
  • thehinditvnews@gmail.com
  • Kalka Shimla Highway- VPO Panog, SHOGHI SHIMLA

Follow us

 ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए Hindi tv News से जुड़ें
  • ऊना
  • शिमला
  • सोलन
  • Netflix
  • OTT
© Copyright HINDITVNEWS. All rights reserved.