हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: सेलफोन और चार्जर अलग उपकरण, 13.75% वैट देना होगा

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- सेलफोन, चार्जर अलग-अलग उपकरण, देना होगा 13.75 फीसदी वैट
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Sun, 13 Apr 2025
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जर सेलफोन का सहायक उपकरण है, न कि सेल फोन का हिस्सा है। बैटरी चार्जर को सेलफोन का संयुक्त हिस्सा नहीं माना जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेलफोन और बैटरी चार्जर को अलग-अलग मानते हुए 5 फीसदी के बजाय 13.75 फीसदी वैट सरकार को देने का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि सेलफोन चार्जर एक सहायक उपकरण है, न कि फोन का भाग है। खंडपीठ ने हिमाचल कर न्यायाधिकरण धर्मशाला के उस फैसले को खारिज किया है, जिसमें मोबाइल बैटरी चार्जर को 13.75 फीसदी कर के बजाय 5 प्रतिशत कर योग्य माना गया था।